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आगरा नगर निगम का नया नियम, कुत्ता पालने के लिए लेना होगा पड़ोसी से परमिशन

Agra Latest News: यदि आपकी योजना कुत्ता पालने की है तो आपको अपने पड़ोसी की भी मंजूरी लेनी होगी. यहां जानें क्या है पूरा मामला?

UP Latest News: अगर आप कुत्ता पालने की सोच रहे हैं तो अपने परिवार के साथ-साथ पड़ोसी की भी सहमति लेना न भूलें. जी हां, नगर निगम अब ऐसा नियम लाने जा रहा है, जिसके तहत आपको कुत्ते का पंजीकरण करना होगा और पंजीकरण उसी दशा में होगा जब आपका पड़ोसी अनापत्ति देगा.

दरअसल नगर निगम अधिनियम में पालतू जानवरों का नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है, लेकिन शहर में अभी तक यह व्यवस्था लागू नहीं थी. पर अब ड्राफ्ट तैयार हो चुका है जिसके बाद शीघ्र आगरा नगर निगम इस योजना को लागू करेगा.

अब जानवरों का पंजीकरण करना आवश्यक होगा

नगर आयुक्त निखिल फुंडे का कहना है कि शहरों में लोग अलग-अलग जानवर पालते हैं. इनमें सर्वाधिक संख्या कुत्तों की होती है, लेकिन इनका नगर निगम में पंजीकरण नहीं कराते हैं. आगरा टीटीजेड क्षेत्र है. यहां जानवरों को लेकर बेहद सतर्कता बरती जाती है. खासकर शहर में संचालित तबेलों पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश हैं. इसलिए अब नगर निगम पालतू जानवरों को लेकर अधिनियम के प्रवाधानों के आधार पर स्थानीय नियमावली तैयार कर रहा है.

इसके तहत अब इन जानवरों का पंजीकरण करना आवश्यक होगा. प्रदेश के कई शहरों में पालतू जानवरों के पंजीकरण की व्यवस्था लागू है. उनका कहना है कि कुत्तों को लेकर अक्सर पड़ोसियों से विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है. ऐसे में उनके पंजीकरण के लिए पड़ोसी की सहमति लेना आवश्यक होगा. नगर निगम अधिकारियों की मानें तो जल्द उनकी ये योजना धरातल पर उतरेगी.

बता दें कि शहर में कुत्ते की वजह से पड़ोसियों में विवाद के मामले अक्सर आते हैं. कभी-कभी बात इतनी बढ़ जाती है कि थाने में मुकदमा लिखाने तक की नौबत आ जाती है. पिछले दिनों आगरा के शहीद नगर में इलाके में पड़ोसी के कुत्ते से परेशान एक युवक ने कुत्ते को गोली मार दी थी. यह घटना सीसीटीवी में कैद में होने के बाद मामला थाने तक पहुंचा मुकदमा हुआ था. फतेहाबाद रोड पर एक पड़ोसी द्वारा तंग आकर कुत्ते ऊपर से गाड़ी चढ़ाने का मामला भी चर्चा का विषय बना था.

शहर में एक अनुमान के मुताबिक करीब 30 हजार से अधिक पालतू कुत्ते हैं. इसके अलावा लोग घरों में बिल्ली, खरगोश आदि पालते हैं. शहर में कुत्तों की बिक्री और उनके लिए बनने वाले उत्पादों का कारोबार बढ़ रहा है.

नए नियम के अनुसार रजिस्ट्रेशन के लिए ये हैं शर्तें

पालने वाले को देने होंगे अपने दस्तावेज, सत्यापन कराना होगा.

अपने पड़ोसी से कुत्ता पालने के लिए परमिशन लेटर लेना होगा, जिसे पड़ोसी का अनापत्ति पत्र माना जायेगा.

कुत्ते का फोटो और उसकी ब्रीड के बारे में भी देनी होगी जानकारी.

नगर निगम के इस नए नियम के बारे में जब हमने कुछ पैट लवर से बात की तो वो इसका स्वागत करते हुए नजर आए. साथ ही आगरा के प्रसिद्ध डॉग एंड कैट वेटनरी डॉक्टर संजीव नेहरू भी इस नए नियम का स्वागत कर रहे हैं. अभी हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आवारा कुत्तों को लेकर सख्त निर्देश दिए थे जिसमें उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर वैक्सीनेशन कराने की बात कही थी.

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