Old Pension Scheme: सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने का आदेश दे दिया है. इसके लिए राजस्थान सिविल सेवा अंशदायी पेंशन नियम 2005 को यानी नई पेंशन योजना (NPS) लागू की उसे खत्म कर दिया है. वित्त विभाग ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं.
सरकार ने लिया बाद फैसला
राजस्थान सरकार ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर अब वेतन का 50 फीसदी पेंशन के रूप में देने के प्रावधान को कानूनी रूप से लागू कर दिया है. इसके तहत सरकार के नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी हो गई है. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा की थी, जिसके बाद 1 अप्रैल से एनपीएस के लिए कर्मचारियों के वेतन से कटौती बंद कर दी गई.
इस फैसले के अंतर्गत 1 जनवरी, 2004 और उसके बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर पुरानी पेंशन लेने का पात्र बनाया गया है. इसके तहत 31 मार्च, 2022 से पहले जो कर्मचारी अपनी सेवा से एग्जिट हो गए हैं, उन्हें भी इस नियम के हिसाब से पेंशन के लाभ इस साल अप्रैल से दिए जाएंगे.
सरकारी कर्मचारियों को फायदा होगा
गौरतलब है कि प्रदेश में 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले कर्मचारियों को नई पेंशन स्कीम में लिया गया था. अब राजस्थान सरकार ने 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से हर महीने बेसिक की 10 फीसदी कटौती बंद कर दी है. गौरतलब है कि न्यू पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों-अफसरों के वेतन से कटने वाला लगभग 39000 करोड़ पैसा पीएफआरडीए में जमा है.
अब इस ऐलान के बाद राज्य सरकार पुरानी पेंशन का नियमों में प्रावधान करके केंद्र सरकार की एजेंसी पीएफआरडीए में जमा पैसा वापस मांगेगी. पीएफआरडीए को ओल्ड पेंशन बहाली के आदेश और अधिसूचना के साथ लेटर भेजा जाएगा. दरअसल, अब इस घोषणा के बाद राज्य सरकार के पास प्री मैच्योर एग्जिट का आधार बन गया है.
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