कोर्ट ने दुष्कर्मी ऑटो चालक को सुनाई 20 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना भी लगाया, रेप का आरोपी सिपाही गिरफ्तार, इधर ठगी का आरोपी आरक्षक बर्खास्त
ग्वालियर। मासूम से अश्लील हरकत मामले मे अदालत ने सख्त रवैया अपनाया है। 3 साल की मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के आरोपी को सख्त सजा दी है। अदालत ने आरोपी वसीम खान को 20 साल का कठोर कारावास का फैसला सुनाया है। आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
जानकारी के अनुसार विशेष न्यायालय ने छेड़छाड़ के मामले में सजा सुनाई है। 23 अक्टूबर 2020 को घटना हुई थी। 3 साल की मासूम बच्ची माता मंदिर में दर्शन के लिए गई थी, तभी ऑटो चालक वसीम खान ने बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की थी।
इधर दुष्कर्म मामले में फरार एक सिपाही कुलदीप तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोले का मंदिर पुलिस ने आरोपी को बहोड़ापुर इलाके से पकड़ा है। महिला को शादी का झांसा देकर रेप करने आरोप का है। केस दर्ज होने के बाद से आरोपी सिपाही फरार था।
एक अन्य मामले में ठगी का आरोपी सिपाही सतीश सेंगर को विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी अमित सांघी ने की है।सिपाही सतीश पर मुरैना में ठगी के केस दर्ज है। वे लंबे समय से ड्यूटी से फरार चल रहा था।

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