चंडीगढ़: मोहाली जिले की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ (फाइल)गोवीज़ा एजुकेशनल कंसलटेंसी फर्म का लाइसेंस मोहाली जिला प्रशासन ने 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। मोहाली जिले की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ ने यह आदेश जारी किए हैं। मोहाली के फेज 5 में एससीओ नंबर 15 में कंपनी का ऑफिस बना हुआ है। फर्म को कंसलटेंसी और ट्रैवल एजेंसी के काम के लिए यह यह लाइसेंस जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 11 मार्च, 2024 तक है।जानकारी के मुताबिक फर्म के खिलाफ मिल रही शिकायतों को देखते हुए इसे निर्धारित प्रोफार्मा के तहत क्लाइंट्स की जानकारी, उनसे वसूली गई फीस और प्रदान की गई सेवाओं की जानकारी मांगी गई थी।अमनिंदर कौर बराड़ ने बताया कि शिकायतकर्ताओं की शिकायतों और फर्म द्वारा पेश की गई महीनों की रिपोर्ट देख कर पाया गया कि शिकायतों में दिए गए तथ्य और फर्म की रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खाते। ऐसे में पाया गया कि पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 की तय एडवाइजरी के हिसाब से रिकार्ड तैयार नहीं किया गया था।जिला प्रशासन ने बताया कि फर्म के खिलाफ लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। एक्ट की उल्लंघना करने का दोषी पाते हुए फर्म पर यह कार्रवाई की गई है। वहीं लाइसेंसी फर्म को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब मांगा गया है। फर्म से पूछा गया है कि उसका लाइसेंस रद्द क्यों न कर दिया जाए। बता दें कि मोहाली जिला प्रशासन लगातार ट्रैवल एजेंसियों और कंसलटेंसी फर्म के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।
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