डूंगरपुर: मिलावटखोरों पर लगाम कसने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने शुक्रवार से जांच अभियान शुरू किया है।खाने-पीने का मिलावटी सामान बेचने वाले व्यापारियों पर एक बार फिर शिकंजा कसेगा। इस बार खाने पीने के सामान के साथ ही मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की सैंपलिंग भी की जाएगी। ये अभियान 10 जून से शुरू हो गया है। इसे लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से टीमें भी बना दी गई हैं।लोगों को खाने-पीने की शुद्ध सामग्री मिले और उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं हो इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग शुक्रवार से एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू कर रहा है। CMHO डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत खाने-पीने के सामान में मिलावट करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर और अन्य दूध से बने सामान की जांच की जाएगी। वहीं, आटा, बेसन, खाने का तेल, घी, सूखे मेवे, मसाले, बाट एवं माप की जांच की जाएगी। खाने-पीने के सामान के सैंपल लेकर लेबोरेट्री जांच के लिए भेजे जाएंगे। जांच दल कलेक्टर के निर्देशन में कार्रवाई करेगा, जिसमें SDM, DSP, CI, विधि माप विज्ञान अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर, डेयरी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।नशीली दवाइयां की भी होगी जांचअभियान के दौरान मेडिकल स्टोर्स की भी जांच की जाएगी। CMHO डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि अभियान के तहत नशीली दवाइयों की अवैध खरीद ओर बेचने को रोकने के लिए चिन्हित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया जाएगा। नकली व अवमानक दवाइयों के बारे में चिन्हित मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण कर सैंपल लिए जाएंगे। वहीं, आपत्तिजनक विज्ञापन, चमत्कारी दवाइयों के मामलों में भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं, नशीली व नकली दवाइयों का अवैध व्यापार करते मिलने ड्रग लाइसेंस भी निरस्त किया जा सकता है।मामलों को 90 दिन में होगा निपटाराCMHO डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि अभियान में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के प्रावधानों के तहत खाद्य पदार्थों के सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांड, और मिस लेन्डिंग के प्रकरणों में जांच के बाद एडीएम कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों की सप्ताह में एक बार सुनवाई करते हुए 90 दिवस की अवधि में निस्तारण किया जाएगा।149 में से 42 सैंपल फैलCMHO डॉ. राजेश शर्मा ने बताया कि इस साल जनवरी से लेकर होली तक शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में 149 सैंपल लिए गए। इसमें से जांच रिपोर्ट में 42 सैंपल फैल हो गए। घी, तेल, मसाले, दूध से बनी खाने पीने के सामान में मिस ब्रांड, सब स्टैंडर्ड, अनसेफ की रिपोर्ट आई। इन मामले में स्वास्थ्य विभाग ने व्यापारी को सुनवाई का मौका देते हुए आगे कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी 42 केस को एडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा।
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5679900cookie-checkखाने-पीने के सामान के साथ मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की भी होगी सैंपलिग
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