खाप की बैठक:हिंदू विवाह कानून 1955 में संशोधन और सहमति संबंध अवैध घोषित करने की मांग – Khap Delegates Demand To Amend Hindu Marriage Act 1955

सर्व खाप की ओर से आयोजित बैठक में मौजूद खाप प्रतिनिधि और शहर के प्रबुद्ध नागरिक।
– फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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हरियाणा के रोहतक में सर्व खाप संयोजक महेंद्र सिंह नांदल ने कहा कि हिंदू विवाह कानून 1955 में संशोधन और सहमति संबंधों को गैरकानूनी और अवैध घोषित किया जाना चाहिए। ताकि सामाजिक मूल्यों की रक्षा की जा सके। उन्होंने दिल्ली रोड स्थित सनसिटी में रविवार को खाप प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध नागरिकों की बैठक में यह बात कही।
नांदल ने कहा कि सर्वसम्मति से सरकार से मांग की गई है कि हिंदू विवाह कानून 1955 में उत्तर भारत के हिंदू समाज की परंपराओं और मान्यताओं के अनुसार संशोधन होना चाहिए। हमारा समाज मानता है कि स्वयं के गोत्र, गांव और गोहांड के फार्मूले के अनुसार विवाह को मान्यता होनी चाहिए।
इसमें अपने गांव अपने गोत्र और निकटवर्ती गांव की शादी को अवैध माना जाना चाहिए। खाप पंचायतें राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को कस्टमरी लॉ के अनुसार शादी करने का कानून बनाने की बात ज्ञापन देकर कह चुकी हैं। सरकार को इस पर शीघ्र अमल करते हुए कस्टमरी कानून के अनुसार हरियाणा में कानून बनाना चाहिए।
प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक ने कहा कि सहमति संबंध को हमारी परंपराएं और हमारा समाज मान्यता नहीं देता है। इससे समाज का नैतिक, सामाजिक रूप से पतन होगा समाज में व्यभिचार का बोलबाला रहेगा। ऐसे में सरकार को इस पर गहनता से विचार करते हुए इसको अवैध घोषित करना चाहिए।
मलिक खाप प्रतिनिधि राजवीर मलिक ने कहा कि सहमति संबंध से महिलाओं और पुरुषों का चारित्रिक पतन होगा जिसे हमारा समाज किसी भी स्तर पर मान्यता नहीं देता। अनिल कौशिक ने कहा कि इस चलन को हमारा समाज किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करता है। अगर जरूरत पड़ी तो हम इसके विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भी तैयार है।
इस अवसर पर देशवाल खाप प्रतिनिधि सुरेश देशवाल, मलिक खाप प्रतिनिधि राजवीर मलिक, देवेंद्र नांदल, अशोक नांदल, हुड्डा खाप पूर्व प्रधान धर्मपाल हुड्डा,अनिल कौशिक, हुड्डा खाप कार्यकारी प्रधान रामफूल हुड्डा तथा गांधी नांदल सहित कई बुद्धिजीवी लोग उपस्थित रहे।

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