मुजफ्फरनगर: मौलाना अरशद मदनी।जमियत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने 2006 में हुए संकट मोचन मंदिर सीरियल बम विस्फोट के दोषी ठहराए गए मुफ्ती वलीउल्ला को गाजियाबाद सत्र अदालत के फांसी दिये जाने के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उन्हें देश की उच्च अदालतों पर पूरा यकीन है। पहले भी कई मामलों में उच्च अदालतों ने लोअर कोर्ट के कई फैसले पलटे।सीरियल ब्लास्ट पर वलीउल्ला को सुनाई थी फांसीगाजियाबाद की विशेष सेशन कोर्ट के जज जितेद्र कुमार सिन्हा ने 6 जून को 2006 में हुए संकट मोचन मंदिर सिरियल बम विस्फोट मामले के एकमात्र आरोपी मुफ़्ती वलीउल्लाह को फांसी की सज़ा सुनाई थी। मुफ़्ती वलीउल्लाह का संबंध उत्तर प्रदेश के फूलपुर से है। पिछले 10 वर्षों से आरोपी को जमीअत उलमा-ए-हिंद की ओर से क़ानूनी सहायता दिलाई जा रही थी।मौलाना अरशद मदनी ने हाईकोर्ट पर जताया विश्वासजमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने बम विस्फोट के मामले में गाजियाबाद सेशन कोर्ट द्वारा मुफ़्ती वलीउल्लाह को दी गई फांसी की सज़ा पर अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करते हुए कहा कि निचली अदालत के फ़ैसले को हाईकोर्ट में चुनौदी दी जाएगी। कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि उच्च न्यायालय से उनको पूरा न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले हैं, जिनमें निचली अदालतों ने सज़ाएं दी मगर जब वे मामले उच्च न्यायालय गए तो पूरा इन्साफ़ हुआ।उच्च अदालतों ने ये पलटे लोवर कोर्ट के फैसलेमौलाना अरशद मदनी ने निचली अदालतों के दिये गए फैसलों को उच्च अदालत द्वारा पलटे जाने के उदाहरण पेश किये। उन्होंने कहा कि इसका एक बड़ा उदाहरण अक्षरधाम मंदिर हमले का मामला है। जिसमें निचली अदालत ने मुफ़्ती अब्दुल क़य्यूम समेत 3 लोगों को फांसी और 4 लोगों को आजीवन कारावास की सज़ा दी थी, यहां तक कि गुजरात हाईकोर्ट ने भी इस फ़ैसले को बरक़रार रखा था। लेकिन जमीअत उलमा-ए-हिंद की क़ानूनी सहायता के नतीजे में जब यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट गया तो ये सारे लोग न केवल सम्मानपूर्वक बरी हुए बल्कि निर्दोषों को आतंकवाद के इल्ज़ाम में फांसने पर अदालत ने गुजरात पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई थी। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि उन्हें आशा है कि इस मुकदमे में भी उन्हें अन्य मुक़दमों की तरह सफलता प्राप्त होगी।
यह भी पढ़ें
5606000cookie-checkजमियत उलेमा-ए-हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने किया ऐलान, बोले पहले भी कई मामले पलटे
Comments are closed.