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टूरिज्म कंपनी को भरना होगा हर्जाना

चंडीगढ़ के एक दंपति को 1.65 लाख रुपए की रकम भरने के बाद भी होलिडे पैकेज देने वाली कंपनी ने फॉरेन ट्रिप नहीं दिया। दंपति ने चंडीगढ़ कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर किया। अब दंपति को पूरी रकम ब्याज सहित वापस मिलेगी और कंपनी को हर्जाना भी भरना होगा। सेक्टर 48ए चंडीगढ़ निवासी मीनू कक्कड़ और उनके पति गगन कक्कड़ ने वकम होलिडेज़ एंड रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के खिलाफ शिकायत दी थी। कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिए कि शिकायतकर्ता दंपति द्वारा जमा करवाई 1,60,950 रुपए की फीस जमा करवाने के समय से 9 प्रतिशत ब्याज समेत वापस करे। शिकायतकर्ता पक्ष को हुई मानसिक प्रताड़ना के चलते 10 हजार रुपए हर्जाना और 5 हजार रुपए अदालती खर्च के रुप में भी भरे जाएं।

कंपनी की ओर से किसी के पेश न होने पर एक्स पार्टी घोषित कर दिया गया था। कंज्यूमर कोर्ट ने कहा कि कंपनी की ओर से किसी के पेश न होने से छवि खराब हुई है। इससे पता चलता है कि कंपनी को अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना है। वहीं शिकायतकर्ता पक्ष का कहना था कि न तो कंपनी ने उन्हें केस दायर करने तक (अक्तूबर 2019) कोई सर्विस दी और न ही उनकी रकम वापस की। शिकायतकर्ता ने तय समय के तहत कंपनी से सेवाएं मांगी, जिसे प्रदान करने में कंपनी नाकाम रही। ऐसे में कृत्य सेवा में कोताही है। इसलिए शिकायत को मंजूर करते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने अपना फैसला दिया।

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