नाबालिग लड़की से अपहरण व दुष्कर्म मामला:फास्ट ट्रैक कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई सजा, साल 2020 का मामला – Fast Track Court Sentenced Three Convicts In Misdeed Case
नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता की अदालत ने युवक और उसके माता-पिता को दोषी करार दिया है। अदालत ने 20 साल कैद और 77 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त एक अन्य युवक को भी अपहरण व पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद और छह हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। कोर्ट ने यूपी के जिला अलीगढ़ के गांव अतरौली निवासी हरी सिंह उसकी पत्नी राजवती व उसके बेटे मुकेश व नूंह के गांव पपड़वास निवासी राहुल उर्फ मोहम्मद रिजवान को सजा सुनाई है।
एसपी कार्यालय की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जिले के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि 10 अक्तूबर 2020 को उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी घर से लापता हो गई। उसने गांव में जेसीबी पर काम करने वाले चालक राहुल उर्फ मोहम्मद रिजवान पर अपहरण करने का आरोप लगाया था, जिसने उनकी नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ भी की थी। संदेह था कि उनकी लड़की को रिजवान ले गया है। इस मामले में डीएसपी हेडक्वार्टर की अगुवाई में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन करके आरोपी राहुल उर्फ रिजवान को गिरफ्तार कर लिया गया था।


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