बुरहानपुर: अपर सत्र न्यायाधीश आरके पाटीदार ने नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रवीण पिता सुखलाल निवासी धुलकोट को अपहरण, दुष्कर्म, धारा 4 सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 साल की सजा और 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया।यह है पूरा मामलाअतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने बताया 27 अप्रैल 2019 को पीड़िता ने परिजन के साथ थाने पहुंचकर शिकायत की थी कि मैंने कक्षा दसवीं की परीक्षा दी है। 26 अप्रैल को मैं अपने मामा के यहां रात रूकी। तब सभी अलग अलग खटिया पर सो रहे थे। इसी बीच रात करीब 12 बजे मेरे मामा के घर के पीछे रहने वाला प्रवीण पिता सुखलाल आया मेरा मुंह दबाकर उसके घर के आंगन में ले गया। जहां दुष्कर्म किया। मैं बेहोश हो गई थी। फिर मुझे मामा के घर के आंगन में छोड़ गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपहरण, पास्को एक्ट आदि के तहत केस दर्ज किया था। गुरूवार को आरोपी केा धारा 363 के अपराध के लिए 3 साल का सश्रम कारावास 1 हजार रूपए जुर्माना, धारा 376 व धारा 4 सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत 10 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी रामलाल रन्धावे ने की।

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