खरगोन: खरगोन के पंजीयन विभाग ने कसरावद की तीन अवैध कॉलोनी में क्रय-विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देंशों पर जिला पंजीयक विभाग द्वारा गत दिनों भूखंड विक्रय की जानकारी प्रस्तुत की गई। इसके बाद कसरावद एसडीएम ने तीन ग्रामीण क्षेत्रों के संबंधित खसरा नंबर पर नामांतरण किया जाना प्रतिबंधित करने के आदेश जारी कर दिए है।कसरावद एसडीएम के आदेशानुसार भट्टयांबुज़ुर्ग तहसील कसरावद में कृषि भूमि खसरा नम्बर 602/1/1/1 रकबा 0.706 हेक्टेयर और खसरा नम्बर 602/1/1/2 रकबा 0.607 हेक्टेयर को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर विक्रय करने और अवैध कॉलोनी का निर्माण करने का कृत्य रचनाबाई पति अरविंद सिंह कसरावद ने किया है। इसके अलावा बलकवाड़ा में श्रीराम मोतीराम ने कृषि भूमि खसरा नम्बर 136/1/1/1/1/1/1/1 रकबा 0.497 और खलखुर्द कसरावद में हिम्मत अमर सिंह ने कृषि भूमि खसरा नंबर 203/1/1/1 रकबा 0.487 हेक्टेयर को छोटे-छोटे भूखंडों में विक्रय करने के बाद कार्रवाई की जा रही है। खलखुर्द में हिम्मत पिता राजपुर और बलकवाड़ा में श्रीराम पिता मोतीराम निवासी सनावद के संबंधित खसरा और रकबे में इनके खिलाफ मप्र पंचायत राज अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का आदेश पारित किया गया है। इन खसरा नंबरों पर आदेशानुसार तत्काल प्रभाव से क्रय-विक्रय के आधार ओर नामांतरण पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है।
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5645600cookie-checkपंजीयन विभाग ने कसरावद की 3 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की
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