खरगोन: हार-जीत तो होती रहती है इसे लेकर अपने मन में कोई खटास या मतभेद न रखे जिससे आपस मे विवाद की स्थिति पैदा हो। यह बात गुरुवार को नगरीय निकाय निर्वाचन के अनुसार नाम वापसी के बाद राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में एसपी धर्मवीर सिंह यादव ने अभ्यार्थियों से कही। एसपी यादव ने अभ्यर्थियों से चर्चा करते हुए कहा कि आदर्श आचार सहिता का पालन करते हुए प्रचार-प्रसार करें। किसी भी धार्मिक स्थानों व शासकीय इमारतों मंदिर स्कूल बिजली पोल आदि पर पोस्टर बेनर न लगाएं। साथ ही किसी भी प्राईवेट प्रॉपटी या मकान, दुकान पर पोस्टर बेनर लगाने से पहले सम्बंधित प्रॉपटी मालिक से लिखित में अनुमति लेवे। अगर पोस्टर बेनर बिना अनुमति के लगाए व संबंधित ने शिकायत की तो अभ्यर्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। वहीं सोशल मीडिया पर ऐसी कोई पोस्ट या अफवाह अभ्यर्थी या अन्य के द्वारा न फैलाये जाए जिससे किसी सामुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। अगर ऐसी कोई शिकायत प्राप्त होती है तो सम्बंधित के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।उप जिला निर्वाचन अधिकारी केके मालवीय ने बताया कि कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत लाऊड स्पीकर पर प्रतिबंध और धार्मिक आधार पर वोट नहीं मागे और सुबह 6 बजे के पहले और रात्रि 10 बजे के बाद कोई भी जनसंपर्क रोड शो अथवा रैली नहीं करेगा। मास्टर ट्रेनर आरके शर्मा ने नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए व्यय सीमा के बारे में अवगत कराया। खरगोन नगरपालिका परिषद की जनंसख्या 135000 से ऊपर है पार्षदों के व्यय करने की राशि 250000 रुपए निर्धारित की गई है। इसी राशि में नाम निर्देशन से लेकर रिजल्ट तक अभ्यर्थी का पूरा व्यय जोड़ा जाएगा।

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