उज्जैन। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति मतदान समाप्ति के लिये नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान चलचित्र/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया या अन्य किसी साधन से जनता के समक्ष किसी निर्वाचन सम्बन्धी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा। आज 6 जुलाई को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी श्री महेश परमार के विज्ञापन विभिन्न अखबारों में प्रकाशित होना पाये गये। गत दिवस चेतावनी देने के बाद पुन: राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पुनउर्ल्लंघन करते हुए आज पुन: विज्ञापन प्रकाशित करवाये गये हैं। प्रत्याशी श्री महेश परमार को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि 6 जुलाई 2022 को समाचार-पत्र में मत याचना से आशयित समाचार के विज्ञापन गत दिवस 5 जुलाई को दिये गये नोटिस का उल्लंघन करते हुए मुख्य पृष्ठ एवं अन्य पृष्ठों पर प्रकाशित कराये गये हैं, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-126 एवं मप्र स्थानीय प्राधिकारी (निर्वाचन अपराध) अधिनियम-1964 अद्यतन-2014 के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इस सम्बन्ध में प्रत्याशी से अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे में प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है।
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