महाराष्ट्र में उद्धव गुट 16 बागी विधायकों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शिवसेना के व्हीप प्रमुख सुनील प्रभु ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उन 15 अन्य विधायकों के सदन से निलंबन की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं दायर की गई हैं। बता दें कि इन 16 विधायकों में महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे का भी नाम शामिल है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वह इस पर 11 जुलाई को ही सुनवाई करेगी। तब महाराष्ट्र से संबंधित बाकी अर्जियों पर सुनवाई होगी। उद्धव गुट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर सुनवाई करनी चाहिए ताकि संविधान की दसवीं अनुसूची प्रभाव में बनी रहे और उसका उल्लंघन न हो।
इससे पहले शिवसेना ने उद्धव ठाकरे सरकार को विधानसभा का विश्वास अर्जित करने के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के आदेश को चुनौती दी थी। राज्यपाल कोश्यिारी ने तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे को निर्देश दिया था कि वे विधानसभा में विश्वास मत हासिल करें। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहस के बाद राज्यपाल के आदेश को जायज ठहराया था और इसके तत्काल बाद ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था।
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