Railway Luggage: ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कितना भी लगेज अपने साथ ले जाएं. यहां जानें रेल मंत्रालय ने ज्यादा सामान लेकर जाने वाले यात्रियों के लिए कौनसी सलाह जारी की है.
Railway Luggage: सफर के दौरान अधिक समान ले जाना रेल यात्रियों को महंगा पड़ सकता है. रेलवे ने चेतावनी जारी करते हुए सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय से लगेज बुक कराने की सलाह दी है. इसके लिए यात्रियों को लगेज में सामान बुक करवाकर सामान ले जाने की सलाह दी गई है.
ट्रेन में ज्यादा सामान लेकर करते हैं सफर यात्रीदरअसल देश में लंबी दूरी की यात्रा के लिए रेलवे हमेशा से लोगों की एक खास पसंद रहा है क्योंकि फ्लाइट के मुकाबले यात्री ट्रेन में सफर के दौरान अधिक सामान लेकर यात्रा कर सकते हैं. हालांकि ट्रेन से भी सफर के दौरान सामान ले जाने को लेकर एक सीमा तय है लेकिन बावजूद इसके कई यात्री बहुत अधिक सामान लेकर ट्रेन में सफर करते हैं, जिससे अन्य यात्रियों को भी असुविधा होती है यही वजह है कि रेलवे ने ऐसे यात्रियों के लिए लगेज बुक करने की सलाह दी है.
रेल मंत्रालय ने किया ट्वीटरेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से सफर के दौरान जरूरत से अधिक सामान लेकर सफर न करने की सलाह दी है. रेलवे मंत्रालयs ने कहा, अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें. सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं.
अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा!अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं। pic.twitter.com/gUuishbqr5— Minry of Railways (@RailMinIndia) May 29, 2022
लगेज को लेकर रेलवे के नियम जानेंरेलवे के नियमों के मुताबिक, यात्री ट्रेन के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं. अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा. दरअसल रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन अलग निर्धारित है. रेलवे के अनुसार, यात्री स्लीपर क्लास में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं. वहीं एसी टू टीयर तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है. जबकि फर्स्ट क्लास एसी में 70 किलो तक सामान यात्री ले जा सकते हैं.
इन सामानों को ले जानें से बचेंगौरतलब है कि निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है. इसके साथ ही रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है. रेल यात्रा के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना भी अपराध है. यदि यात्री इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
पार्सल सुविधा का लें फायदाऐसे में रेलवे यात्रियों को पार्सल सुविधा उपल्ब्ध करता है. इसके तहत यात्री सामान का किराया भरकर बिना किसी परेशानी के सफर का आनंद उठा सकते हैं.

Comments are closed.