डिंडौरी: डिंडौरी के बजाग थाना क्षेत्र में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को विशेष न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2019 का बजाग रैयत गांव का मामला है। मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि आरोपी मनीष साहू (22) निवासी बजाग रैयत ने 20 अप्रैल 2019 को 6 वर्षीय नाबालिग को चाकलेट खिलाने के बहाने अपहरण कर दुष्कर्म किया था।आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। परिजनों की शिकायत पर थाना बजाग पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में विशेष न्यायाधीश ने आरोपी मनीष साहू को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर कारावास और 500 रुपए अर्थदण्ड की सजा सुनाई। इसी के साथ धारा 376 (क)(ख) भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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