चंडीगढ़: मोहाली की एडीसी अमनिंदर कौर बराड़। (फाइल)पंजाब के मोहाली जिला प्रशासन ने विदेश भेजने के नाम पर लोगों से मोटी रकम वसूलकर उन्हें सेवाएं न देने के मामले में कंसल्टेंसी फर्मों पर सख्ती बरत गई है। जिला प्रशासन ने रुद्राक्ष, सैटलिंग अब्रोड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और स्टैपअप एजुकेशन कंसल्टेंसी नामक फर्म का लाइसेंस 90 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है। एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट अमनिंदर कौर बराड़ ने इन तीन फर्मों पर यह कार्रवाई की है।पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत यह एक्शन लिया गया है। इन तीनों फर्मों के खिलाफ मोहाली जिला प्रशासन को शिकायतें मिली थीं तो इनसे क्लाइंट की जानकारी, उनसे वसूली गई रकम और उन्हें दी गई सेवाओं की जानकारी मांगी गई थी। इनके द्वारा रिपोर्ट पेश नहीं करने पर इन्हें नोटिस जारी किया गया और इनके प्रतिनिधियों को पेश होने को कहा गया।किसी के पेश न होने पर यह कार्रवाई की गई है। अब इन फर्मों को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी करके 15 दिनों का समय दिया गया है। इनसे पूछा गया है कि क्यों न इनके लाइसेंस रद्द ही कर दिए जाएं। रुद्राक्ष मोहाली के फेज-1 में एससीओ-16 के टॉप फ्लोर पर है। सैटलिंग अब्रोड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड फज 3बी2 के एससीएफ नंबर 35-36 के दूसरी और तीसरी मंजिल पर है। स्टैपअप एजुकेशन फेज 5 के एससीओ नंबर-13 के दूसरी मंजिल पर है।इन्हें कंसल्टेंसी के काम के लिए लाइसेंस जारी किए गए थे। रुद्राक्ष के लाइसेंस की वैधता 24 मार्च 2025 तक थी। सैटलिंग अब्रोड की लाइसेंस अवधि 4 जुलाई 2023 और स्टैपअप एजुकेशन के लाइसेंस की अवधि 19 मार्च 2023 तक है।
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