लुधियाना: पूर्व विधायक सिमरजीत सिंह बैंस।पंजाब के शहर लुधियना के पूर्व विधायक और लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत सिंह बैंस द्वारा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में दुष्कर्म मामले और भगोड़ा घोषित करने के मामले में पटीशन दायर की थी। इससे पहले बैंस ने लुधियाना की तत्कालीन अतिरिक्त सत्र नयायाधीश रशिम शर्मा की अदालत में अग्रिम जमानत याचिक दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।इसके बाद बैंस ने पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था। अदालत द्वारा पटीशन खारिज करने के बाद लोक इंसाफ पार्टी प्रमुख सिमरजीत बैंस को झटका लगा है। आज जस्टिस लीजा गिल ने दलीलें सुनने के बाद बैंस की जमानत पटीशन को रद् करने का फैसला सुनाया है।बता दें कि मैजिस्ट्रेट हरसिमरनजीत कौर की अदालत द्वारा बैंस को पहले से ही भगौड़ा ऐलान किया जा चुका है। वहीं उनकी जायदाद की कुर्की करने की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है।अदालत के आदेशों पर थाना डिवीजन नंबर 6 में पीड़ित महिला ने पटीशन दायर करके अदालत से पुलिस को विधायक खिलाफ एफ.आई.आर दर्ज करने की मांग की थी। बता दे कि बैंस मामले में दुष्कर्म पीड़ित महिला पिछले डेढ़ साल से सी.पी दफ्तर के बाहर इंसाफ के लिए बैठी हुई है। महिला रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सी.पी. दफ्तर के बाहर डेरा जमाए है। बैंस मामले से जुड़े लोगों को 3 दिन पहले कुछ धमकियां भी मिली थी जिसकी शिकायत सी.पी. दफ्तर में प्रिंयकल नाम के युवक ने की थी। बताया जा रहा है कि महिला के वकील हरीश राय ढांडा को भी आय दिन धमकियां मिलती रहती है।वहीं पूर्व डी.एस.पी बलदेव सिंह सेखों को भी धमकियां मिल रही है। धमकियां मिलने की सूचना पुलिस के उच्चाधिकारयों के ध्यान में है। वहीं महिला को भी सुरक्षा कर्मी पुलिस ने दिए हुए है। यहां बताते चले कि वैसे तो कागजों में सिमरजीत सिंह बैंस भगोड़ा है लेकिन सोशल मीडिया पर हमेशा एक्टिव रहते है। आय दिन बैंस सोशल मीडिया पर किसी न किसी मुद्दे पर अपने विचार रखते रहते है।
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