हेडलाइंस
Mp News: Mapcost's Biotech Lab Is In Bad Shape, Internship Program Closed, But Rs 30 Lakh Spent On Polishing D - Amar Ujala Hindi News Live Ajmer News: Sog Team Reached Rpsc To Collect Evidence In Paper Leak Case - Ajmer News Haryana: Former Cm Came To File Nomination Of Kuldeep Sharma - Amar Ujala Hindi News Live - Haryana:कुलदीप शर्मा का नामांकन कराने पहुंचे पूर्व सीएम, बोले Kinnaur News Hill Collapsed In Pangi Village Apple And Cash Crops Destroyed On 25 Bighas Of Land - Amar Ujala Hindi News Live Virgo Horoscope today 10 September 2024 aaj ka Kanya Rashifal कन्या राशिफल 10 सितंबर: रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं, पारिवारिक संपत्ति मिलने के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ iPhone 16 का इंतजार हुआ खत्म, भारत में नए आईफोन्स के सभी वेरिएंट की ये होगी कीमत Radha Ashtami special five Temples to must visit Famous radha raani temples राधाष्टमी पर इन 5 मंदिरों में उमड़ती है भक्तों की भारी भीड़,दर्शन करने वालों की पूरी होती हैं सारी मनोकामनाएं, Travel news i... No tie-up with Congress, AAP names 20 for Haryana elections | India News Bihar News: Four-year-old Girl Died In Black Bee Attack In Purnea, Mother And Brother Serious - Amar Ujala Hindi News Live Up: State Employees Will Protest For Their Demads From 25 October. - Amar Ujala Hindi News Live

हिजाब विवाद की सुनवाई SC की बड़ी बेंच करेगी, दोनों जजों की राय एक नहीं

नई दिल्ली। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला (Hijab Case Judgement) आ गया है। हालांकि, बेंच में शामिल दोनों जजों की राय अलग अलग है। जहां जस्टिस हेमंत गुप्ता ने हिजाब बैन को सही ठहराया है। वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के बैन जारी रखने के आदेश को रद कर दिया। ऐसे में अब इस मामले को बड़ी बेंच में भेजा गया है।

जस्टिस हेमंत गुप्ता ने अपना फैसला सुना दिया है। उन्होंने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। यानी हिजाब पर प्रतिबंध को सही माना है। बड़ी पीठ को भेजने के लिए 11 सवाल तय किए गए हैं। संविधान के मूल के अधिकारों को लेकर सवाल तय किए हैं।  सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले, हिजाब मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।

21 वकीलों के बीच 10 दिन चली बहस

इस मामले में 21 वकीलों के बीच दस दिनों तक बहस चली थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ड्रेस कोड वाले कर्नाटक सरकार के संदर्भ में पीएफआइ से उसके ताल्लुक का कोई जिक्र नहीं था। सर्वोच्च अदालत में दायर विभिन्न याचिकाओं में से एक में बताया गया है कि सरकार और प्रशासन छात्राओं को अपने धर्मों का पालन करने देने में भेदभाव बरतते हैं। इससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की परिस्थितियां पैदा होती हैं। एक अन्य याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने अपने आदेश में छात्र-छात्राओं को समानता के आधार पर क समान निर्धारित वेशभूषा पहननी चाहिए।

हिजाब के पक्ष में क्या दलीलें रहीं?

सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी, तब सबसे पहले कर्नाटक सरकार के उस सर्कुलर पर बहस छिड़ी जिसमें हिजाब पर बैन लगाने की बात हुई थी। अब याचिकाकर्ताओं के वकील ने कोर्ट में जोर देकर कहा कि राज्य सरकार ने क्या सोचकर आजादी के 75 साल बाद यूं हिजाब पर प्रतिबंध लगाने की सोची? ऐसे में किस आधार पर राज्य सरकार वो सर्कुलर लेकर आई थी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। दुनिया के दूसरे देशों के कुछ उदाहरण देकर भी हिजाब पहनने को सही ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सामने अमेरिकी सेना के कुछ नियम बताए गए थे तो पश्चिम के दूसरे देशों में दिए गए अधिकारों का भी जिक्र हुआ था। कोर्ट को बताया गया कि अमेरिका में सेना में भर्ती लोगों को पगड़ी पहनने की इजाजत रहती है।

कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 23 याचिकाएं दाखिल हैं। इन याचिकाओं को मार्च में दाखिल किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव धवन, दुष्यंत दवे, संजय हेगड़े, कपिल सिब्बल सहित कई वकीलों ने अपना पक्ष रखा है।

कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या दिया था फैसला?

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 14 मार्च को हिजाब विवाद पर फैसला सुनाया था, जिसमें कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने आगे कहा था कि छात्र स्कूल या कॉलेज की निर्धारिक ड्रेस कोड पहनने से इनकार नहीं कर सकते।

क्या है हिजाब विवाद

बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी के शुरुआत में उडुपी के ही एक सरकारी कालेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था। स्कूल प्रबंधन ने इसे ड्रेस कोड के खिलाफ बताया था। इसके बाद अन्य शहरों में भी यह विवाद फैल गया। मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों से जुड़े युवकों ने भी भगवा शॉल पहनकर जवाबी विरोध शुरू कर दिया था। एक कॉलेज में यह विरोध हिंसक झड़प में बदल गया था, जहां पुलिस को स्थिति नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस छोड़नी पड़ी थी।

816280cookie-checkहिजाब विवाद की सुनवाई SC की बड़ी बेंच करेगी, दोनों जजों की राय एक नहीं
Artical

Comments are closed.

Mp News: Mapcost’s Biotech Lab Is In Bad Shape, Internship Program Closed, But Rs 30 Lakh Spent On Polishing D – Amar Ujala Hindi News Live     |     Ajmer News: Sog Team Reached Rpsc To Collect Evidence In Paper Leak Case – Ajmer News     |     Haryana: Former Cm Came To File Nomination Of Kuldeep Sharma – Amar Ujala Hindi News Live – Haryana:कुलदीप शर्मा का नामांकन कराने पहुंचे पूर्व सीएम, बोले     |     Kinnaur News Hill Collapsed In Pangi Village Apple And Cash Crops Destroyed On 25 Bighas Of Land – Amar Ujala Hindi News Live     |     Virgo Horoscope today 10 September 2024 aaj ka Kanya Rashifal कन्या राशिफल 10 सितंबर: रंगे हाथों पकड़े जा सकते हैं, पारिवारिक संपत्ति मिलने के योग, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़     |     iPhone 16 का इंतजार हुआ खत्म, भारत में नए आईफोन्स के सभी वेरिएंट की ये होगी कीमत     |     Radha Ashtami special five Temples to must visit Famous radha raani temples राधाष्टमी पर इन 5 मंदिरों में उमड़ती है भक्तों की भारी भीड़,दर्शन करने वालों की पूरी होती हैं सारी मनोकामनाएं, Travel news in Hindi     |     No tie-up with Congress, AAP names 20 for Haryana elections | India News     |     Bihar News: Four-year-old Girl Died In Black Bee Attack In Purnea, Mother And Brother Serious – Amar Ujala Hindi News Live     |     Up: State Employees Will Protest For Their Demads From 25 October. – Amar Ujala Hindi News Live     |    

9213247209
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9907788088