अजमेर: केंद्र सरकार की ओर से 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर लगाई पाबंदी को लेकर अजमेर नगर निगम ने भी अपनी तैयारी कर ली है। बीते एक सप्ताह से लोगों को जागरूक किया गया और अब कल यानि शुक्रवार से सख्ती की जाएगी।नगर निगम के अधिशाषी अभियंता ओमप्रकाश ढींढवाल ने बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई भी निर्माता इन उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसके लिए लोगों को जागरूक किया गया है और कल से सख्ती की जाएगी।खतरा इसलिए… क्योंकि ये डिकंपोज नहीं होते?सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक इसलिए माने गए हैं, क्योंकि ये न तो डिकंपोज होते हैं और न ही इन्हें जलाया जा सकता है। इनके टुकड़े पर्यावरण में जहरीले रसायन छोड़ते हैं, जो इंसानों और जानवरों के लिए खतरनाक होते हैं। इनका कचरा बारिश के पानी को जमीन के नीचे जाने से रोकता है, जिससे ग्राउंड वॉटर लेवल में कमी आती है।

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