आ गया इनकम टैक्स का नया नियम, महंगी घड़ी, पेंटिंग्स और हैंडबैग खरीदने पर लगेगा 1% टीसीएस, अधिसूचना जारी
सरकार ने स्त्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) से जुड़े नए नियम (Income Tax New Rules) लागू किए हैं। इस संबंध नें 22 अप्रैल को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने नोटिफिकेशन जारी है। जिसमें उन वस्तुओं की जानकारी दी गई है, जिनपर टीसीएस लगाया जाएगा। बता दें कि इन नियमों की घोषणा बजट 2024 में ही की गई थी।
लग्जरी चीजों पर टीसीएस 1 जनवरी 2025 से ही लागू करने का ऐलान केंद्र सरकार ने किया है। लेकिन अब तक इससे संबंधित कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। नए नोटिफिकेशन के मुताबिक यह नियम 22 अप्रैल से प्रभावी होगा। मतलब आज या इसके बाद बेची गई विशिष्ट वस्तुओं पर प्रतिफल प्राप्ति के समय TCS लगाया जाएगा।
कितना लगेगा टीसीएस?
करदाताओं को 10 लाख रुपये से अधिक के विलासिता वस्तुओं पर 1% टीसीएस देना होगा। मान लीजिए आप 30 लाख रुपये मूल्य की कोई लग्जरी वस्तु खरीदते हैं, तो इसे खरीदते वक्त 30,000 रुपये टीसीएस लगेगा।
इन चीजों पर लागू होगा नियम
इस लिस्ट में कलाई घड़ी, कलाकृति, प्राचीन वस्तुएं, पेंटिंग्स, मूर्तियाँ, संग्रहणीय वस्तु जैसे की सिक्के और टिकट शामिल हैं। नया नियम हेलीकॉप्टर, डोंगी, नौका, सनग्लासेस, पर्स, हैंडबैग, फुटवियर, गोल्फ किट, खेल संबंधी अन्य परिधान और उपकरण, होम थिएटर सिस्टम और रेस क्लब में घुड़दौड़ और पोलो के लिए घोड़े की खरीददारी पर भी लागू होगा।
सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?
बजट 2024 ज्ञापन के मुताबिक उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों की ओर से लग्जरी वस्तुओं पर व्यय में वृद्धि देखी गई। ऐसे व्ययों की उचित ट्रैकिंग के लिए कर के दायरे को व्यापक और गहरा करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 206सी की उपधारा (1F) में संशोधन किया गया। इससे पहले 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के मोटर वाहन, विदेशी यात्रा, विदेशी धन प्रेषण और विदेशी टूर पैकेज पर टीसीएस लगता था।
