केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और असम राइफल्स (एआर) में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अब उनको रिटायरमेंट के दिन एक मानद रैंक मिलेगी- जो एक स्तर ऊपर होगी। मानद रैंक सेवानिवृत्त होने वाले रैंक से ठीक एक स्तर ऊपर होगी। गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई, 2025 को जारी एक सर्कुलर के अनुसार, “प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय कांस्टेबल से सब-इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के आत्म-सम्मान, गौरव और मनोबल को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस योजना के तहत, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) और असम राइफल्स में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों (कॉन्स्टेबल से सब-इंस्पेक्टर तक) को लंबी और सराहनीय सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर उनकी सेवा के अंतिम दिन एक स्तर ऊपर की मानद रैंक प्रदान की जाएगी। हालांकि, इस मानद पदोन्नति में कोई वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं है, लेकिन यह एक प्रतीकात्मक इशारा है जिसका उद्देश्य उन सेवानिवृत्त जवानों और जूनियर अधिकारियों के गौरव, मनोबल और आत्म-सम्मान को बढ़ाना है जिन्होंने समर्पण और ईमानदारी के साथ देश की सेवा की है।
किसे लाभ मिलेगा?
यह योजना अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों के लिए है, यानी CAPF में कांस्टेबल से लेकर सब-इंस्पेक्टर रैंक तक और असम राइफल्स में राइफलमैन से लेकर नायब सूबेदार रैंक तक के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के लिए। दिया जाने वाला रैंक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के समान सेवा श्रेणी में होना चाहिए।
पात्रता की शर्तें क्या हैं?
रिटायरमेंट के समय कर्मियों को सभी पदोन्नति मानदंडों को पूरा करना चाहिए। एक साफ सेवा रिकॉर्ड आवश्यक है। पिछले पांच वर्षों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (APAR) को कम से कम “अच्छा” दर्जा दिया जाना चाहिए। पिछले पांच वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं दी गई होनी चाहिए। ईमानदारी संदेह से परे होनी चाहिए। विभागीय जांच और सतर्कता (डीई/सतर्कता) से अंतिम अनुमोदन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, मानद रैंक केवल कमांडिंग अधिकारी की सिफारिश पर दी जाएगी और सेवानिवृत्ति के दिन से प्रभावी होगी।
मानद रैंक संबंधित कमांडिंग अधिकारी की सिफारिश के आधार पर दी जाएगी। मानद रैंक कर्मियों की सेवानिवृत्ति के दिन प्रदान की जाएगी। मानद रैंक केवल तभी दी जाएगी जब प्रदान की जाने वाली रैंक उस श्रेणी में मौजूद हो जिससे कर्मी संबंधित है। मानद रैंक प्रदान करने से कर्मियों की पारस्परिक वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी।

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