एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के भंडारण, बिक्री व इस्तेमाल पर होगी पूरी तरह से रोक, कानूनी कार्रवाई भी होगी
फरीदाबाद: एक दिन पहलेकॉपी लिंकसिंगल यूज प्लास्टिक से हो रहा पर्यावरण का नुकसान, इसे नजरअंदाज करना खतरनाक।उपायुक्त जितेन्द्र यादव ने कहा कि आगामी पहली जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्णतया रोक होगी। एनजीटी द्वारा बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण का स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सरकार एवं एनजीटी ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है।यादव ने बताया कि एनजीटी ने सरकार से प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा है। इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइड लाइन के अनुसार प्लास्टिक की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम मोटाई वाले प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण प्लास्टिक है। प्लास्टिक के कारण भूजल रिचार्ज भी नहीं हो पाता है। करीब 20 वर्षों तक प्लास्टिक नष्ट नहीं होता है। इसका नुकसान वातावरण को झेलना पड़ता है। हम सभी को यह बात समझनी होगी। उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट रूल्स का सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक के लिए स्कूल व कॉलेजों में निबंध लेखन, पेंटिंग आदि जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जाए।खबरें और भी हैं…

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