बारां में कोर्ट ने कोतवाली थाना क्षेत्र में 6 साल पहले हुई युवक की हत्या के मामले में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एसपी कल्याण मल मीना ने बताया कि 2 नवम्बर 2015 को इमलेश (11) पुत्र चेतराम निवासी रेगर बस्ती नयापुरा बारा ने पुलिस को पर्चा बयान दिए थे।इमलेश ने बताया था कि वह करीब 10 बजे उसके बड़े भाई नरेन्द्र को खाना खाने के लिये बुलाने सरकारी कुएं की तरफ जा रहा था। उसी समय उसका बड़ा भाई विरेन्द्र भी काम करके घर पर आ रहा था। सरकारी कुएं के पास में अमर सिंह जीनगर पेन्टर का मकान है। दो दिन पहले उसके भाई वगैराह सरकारी कुएं पर बैठने की बात को लेकर अमर सिंह जीनगर व उसके लड़के राहुल ने उसके भाई से झगड़ा किया था।उन्होंने कहा था कि कुएं पर मत बैठाकर, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। 2 नवंबर को घात लगाकर अमर जीनगर, राहुल जीनगर, धीरज, रोहित, राहुल जीनगर, गौरव राजपूत हाथों में लकड़ी व पत्थर लेकर बैठे थे। जिन्होंने फरियादी व उसके भाई को रोककर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर दी। इलाज के दौरान वीरेंद्र की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने घायल के पर्चा बयानों के आधार पर धारा 147,323,341,307,302, 149 व धारा 3 एससी-एसटी एक्ट में दर्ज कर जांच की गई।मामले में चार्जशीट न्यायलय में पेश की गई। अभियोजन के दौरान कुल 24 गवाहों के बयान लेखबद्ध किए गए। सभी आरोपियों के खिलाफ दोष प्रमाणित पाया गया। कोर्ट ने अभियुक्त गौरव उर्फ गोलू पुत्र अमर सिंह को धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपए अर्थदंड, तथा धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट में भी आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त नयापुरा निवासी अमरलाल जिनगर, राहुल जिनगर, धीरज जिनगर, रोहित जिनगर को धारा 302 में दोष सिद्ध किया जाकर आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

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