केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) के क्षेत्रीय कार्यालय 29 से लेकर 31 मार्च तक खुले रहेंगे। सीबीआईसी का यह निर्देश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा आयकर विभाग के ऑफिसों के संबंध में लंबित विभागीय कार्यों को पूरा करने में सुविधा प्रदान करने के संबंध में इसी तरह के निर्देश के कुछ दिनों बाद आया है। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। पीटीआई की खबर के मुताबिक, सप्ताहांत और ईद-उल-फितर के बावजूद देश भर में आयकर और सीजीएसटी कार्यालय खुले रहेंगे, जो सोमवार को पड़ सकता है।
कार्य दिवस माना जाएगा
खबर के मुताबिक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने मुख्य आयुक्तों को दिए गए अपने निर्देशों में कहा कि सीजीएसटी के सभी क्षेत्रीय कार्यालय 29 मार्च, 30 मार्च और 31 मार्च, 2025 को खुले रहेंगे और इन्हें कार्य दिवस माना जाएगा। 31 मार्च, 2025 चालू वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है, इसलिए वित्तीय वर्ष से संबंधित सभी सरकारी भुगतान और निपटान उस दिन तक पूरे किए जाने हैं। 31 मार्च, 2023-24 के लिए अपडेटेड आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है।
आयकर विभाग के कार्यालय भी खुले रहेंगे
एक दिन पहले ही सीबीडीटी ने अपने आदेश में कहा कि करदाताओं को चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लंबित कर संबंधी कामकाज निपटाने में सुविधा प्रदान करने के लिए देशभर में आयकर विभाग के कार्यालय 29 से 31 मार्च तक खुले रहेंगे। सप्ताहांत और सोमवार को पड़ने वाली ईद-उल-फितर के बावजूद देश भर में आयकर विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। चालू वित्त वर्ष का अंतिम दिन 31 मार्च 2025 है। इसलिए इस वित्त वर्ष से संबंधित सभी सरकारी भुगतान और निपटान उसी दिन तक पूरे करने होंगे। 2023-24 के लिए अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख भी 31 मार्च है।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी करदाताओं की सुविधा के लिए सरकारी कामकाज करने वाले बैंकों को 31 मार्च को खुले रहने निर्देश जारी किया है। आरबीआई ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में ही सरकारी प्राप्तियों तथा भुगतानों का लेखा-जोखा रखने की सुविधा के लिए देश भर में विशेष समाशोधन कार्य संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की गई है।
