बारां: पोक्सो कोर्ट ने दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।बारां में पोक्सो कोर्ट-2 ने नाबालिग के किडनैप और रेप के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।विशेष लोक अभियोजक महेश त्यागी ने बताया कि 8 मार्च 2018 को नाबालिग पीड़िता के पिता ने अंता थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसने नामजद रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि नरेंद्र सिंह उर्फ बंटी 7 मार्च को उसकी नाबालिग बेटी को रात को करीब डेढ़ बजे भगाकर ले गया। इस दौरान नाबालिग का मोबाइल भी साथ ले गया। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की तकनीकी जांच में सामने आया कि नाबालिग के मोबाइल में 13 मार्च को जो सिम डाली गई, वो सिम कोटा के संजय नगर निवासी नरेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति की होना पाया गया। पुलिस ने 20 मार्च 2018 को नाबालिग को कोटा के रामचंद्रपुरा से डिटेन किया और नाबालिग के बयान लिए।पीड़िता ने बयानों में बताया कि ट्रक ड्राइवर संजय नगर कोटा निवासी नरेंद्र सिंह पीड़िता को ट्रक में बैठाकर ले गया। पीड़िता के कहने पर भी उसे पलायथा नहीं उतारकर कोटा ले गया। जहां पर आरोपी ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी नरेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। मामले में पोक्सो कोर्ट-2 के न्यायाधीश राजेश गुप्ता ने निर्णय देते हुए आरोपी संजय नगर कोटा निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र मोहन सिंह को धारा 376(2)(झ) आईपीसी मे दोषी करार देते हुए 12 साल के कठोर कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना और धारा 363 आईपीसी के आरोप में 3 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

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