नौकरी करने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम निपटान पर ब्याज के भुगतान को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) सदस्यों को कुछ राहत देने की घोषणा की है। नए ईपीएफओ नियम से ईपीएफ सदस्यों को ईपीएफ दावा निपटान के समय अधिक ब्याज राशि प्राप्त करने और तेजी से दावा निपटान में मदद मिलेगी। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक के दौरान सीबीटी ने ईपीएफ योजना, 1952 के पैराग्राफ 60 (2) (बी) में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी।
अभी क्या है प्रावधान और क्या बदलेगा
मौजूदा प्रावधानों के मुताबिक, महीने की 24 तारीख तक निपटाए गए दावे के लिए, ब्याज सिर्फ पिछले महीने के आखिर तक का भुगतान किया जाता है। अब, निपटान की तारीख तक सदस्य को ब्याज का भुगतान किया जाएगा। इससे सदस्यों को वित्तीय लाभ होगा और शिकायतें घटेंगी। खबर के मुताबिक, अबतक महीने की 24 तारीख तक निपटान नहीं होने पर दावे के निपटान में और देरी होती थी। इस फैसले के बाद अब, इन दावों को पूरे महीने प्रोसेस किया जाएगा, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी, समय पर निपटान होगा और संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा। यह ईपीएफओ की कुशल, पारदर्शी और सदस्य-केंद्रित सेवा वितरण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पीएफ क्लेम निपटान पर नया नियम क्या है?
खबर के मुताबिक, नए प्रावधान के बाद, ईपीएफ शेष राशि पर ब्याज ईपीएफ दावे के निपटान की तारीख तक मिलेगा। एक्सपर्ट का कहना है कि पहले के नियम के तहत, अगर किसी क्लेम का निपटान महीने की 24 तारीख तक किया जाता था, तो ब्याज का भुगतान केवल पिछले महीने के आखिर तक ही होता था, जिससे सदस्यों को चालू महीने की शुरुआत और निपटान की तारीख के बीच के दिनों के लिए ब्याज का नुकसान होता था। अब नए संशोधन के बाद, वास्तविक निपटान तारीख तक ब्याज मिलेगा।
नया ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट नियम कब लागू होगा?
एक्सपर्ट का कहना है कि गौर करने वाली बात यह है कि पैराग्राफ 60(2)(बी) में संशोधन के लिए आधिकारिक अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है। ईपीएफ क्लेम सेटलमेंट के नए नियम सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही लागू होंगे। यानी तब तक ईपीएफ ब्याज भुगतान के लिए मौजूदा/पुराने नियम लागू रहेंगे।

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