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जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं होगी NOC की जरूरत, इस राज्य सरकार ने किया बड़ा ऐलान


पंजाब विधानसभा में 3 सितंबर को पारित किया गया था विधेयक- India TV Paisa

Photo:REUTERS पंजाब विधानसभा में 3 सितंबर को पारित किया गया था विधेयक

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुरुवार को आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा ऐलान किया। भगवंत मान ने गुरुवार को बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में जमीन के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी एनओसी की जरूरत नहीं होगी। पंजाब सरकार के इस फैसले से राज्य के उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके पास छोटी जमीने हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने गुरुवार को ‘पंजाब अपार्टमेंट एवं संपत्ति नियमन (संशोधन) विधेयक’, 2024 को मंजूरी दे दी है। 

पंजाब विधानसभा में 3 सितंबर को पारित किया गया था विधेयक

बताते चलें कि पंजाब विधानसभा में पिछले महीने 3 सितंबर को एक विधेयक पारित किया था, इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जमीन के डॉक्यूमेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए चली आ रही अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की प्रथा को खत्म करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस संशोधन का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों पर सख्त कंट्रोल सुनिश्चित करने के अलावा उन लोगों को भी राहत देना है, जिनके पास छोटी-छोटी जमीने हैं। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस नए कानून के तहत अपराधियों के लिए दंड और सजा का भी प्रावधान किया गया है। 

500 गज तक की जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए एनओसी की जरूरत नहीं

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि कानून में संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जिसने 31 जुलाई 2024 तक किसी अनधिकृत कॉलोनी में 500 वर्ग गज तक की जमीन के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टाम्प पेपर पर बिक्री के लिए समझौता या कोई अन्य ऐसा दस्तावेज किया है तो उसे जमीन के रजिस्ट्रेशन के लिए किसी एनओसी की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के लंबे “कुशासन” के दौरान अवैध कॉलोनियां तेजी से बढ़ीं क्योंकि पहले की सरकारों ने अवैध कॉलोनी बसाने वालों को संरक्षण दे रखा था।

पीटीआई इनपुट्स के साथ

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