टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर, आयकर विभाग ने जारी किया नया ITR-U फॉर्म, नियमों में हुआ बदलाव, अब मिलेगा 4 साल का समय
आयकर विभाग ने सभी सात आईटीआर फॉर्म जारी कर कर दिए हैं। हालांकि फाइलिंग प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। अब इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न यानि आईटीआर-यू फॉर्म जारी कर दिया गया है। फॉर्म में कई बदलाव किए गए हैं। नए नियम 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हैं।
बता दें वित्तवर्ष 2024-25 यानि असेस्मेंट ईयर के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। लेकिन टैक्सपेयर्स 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित आईटीआर फ़ाइल करने का अवसर मिलता है। यदि इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति रिटर्न फ़ाइल नहीं कर पाता है तो उन्हें आईटीआर-यू के जरिए अपडेटेड रिटर्न भरने का मौका मिलता है।आईटीआर-यू फॉर्म टैक्सपेयर्स को गलतियाँ सुधारने और पिछले रिटर्न में छूट गई जानकारी को अपडेट करना का मौका देता है। इसे धारा 139(8ए) के तहत पेश किया गया है।
ITR-U भरने के लिए मिलेगा अधिक समय
संशोधित नियमों के तहत आईटीआर-यू आकलन वर्ष की समाप्ति के 48 महीने यानि 4 साल के भीतर दाखिल कर पाएंगे। पहले यह अवधि 24 महीने थी। यह बदलाव फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत किया गया है। मतलब असेस्टमेंट ईयर 2025-26 के लिए अपडेटेड रिटर्न भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2030 है।
कितना होगा अतिरिक्त कर?
यदि निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 12 महीनों के भीतर रिटर्न दाखिल करता है, तो कुल कर और ब्याज पर 25% एडिशनल इनकम टैक्स लगता है। यह अवधि 24 महीने होती है तो 50% अतिरिक्त कर लगता हु। वहीं 3 साल आईटीआर यू फॉर्म दाखिल करने 50% और चौथे साल 70% एडिशनल इनकम टैक्स देय होगा।
इन नए नियमों को भी जान लें
- सेक्शन 139(8ए) में संशोधन हुआ है। यदि नोटिस u/s 148ए (कारण बताओ नोटिस) निर्धारिण वर्ष की समाप्ति से 36 महीने के बाद जारी होता है, तो आईटीआर-यू फ़ाइल नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि नोटिस को बाद में अवैध पाया जाता है तो टैक्सपेयर्स 48 महीने के भीतर भी फॉर्म भर पाएंगे।
- सेक्शन 140बी में संशोधन हुआ है, जो देरी से आईटीआर फाइल करने पर एडिशनल इनकम टैक्स को निर्धारित करता है।
- नियम 12ए को इन अपडेट्स से मेल खिलाने के लिए बदला गया है।

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