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दिल्ली पुलिस ने 2 बार भेजा ओवरस्पीड का चालान, 2 महीने बाद लुधियाना में केस दर्ज

लुधियाना। पंजाब के लुधियाना में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां माछीवाड़ा के एक व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने ओवर स्पीड में कार चलाने के 2 चालान भेज दिए, जबकि कार दिल्ली में थी ही नहीं। इस व्यक्ति के फास्टैग से भी 125 रुपए की राशि काट ली गई। संबंधित शख्स की कार लुधियाना में उसके घर खड़ी थी।लगभग दो महीने पहले मनजिंदर सिंह की ओर से दी गई शिकायत की जांच के बाद लुधियाना पुलिस ने अज्ञात लोगों को उनकी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर का गलत उपयोग करके फर्जी नंबर प्लेट बनाने और उनकी RC पर जारी फास्टैग के दुरुपयोग पर केस दर्ज किया है।जुफलगढ़ गांव के मनजिंदर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया कि 29 अप्रैल को उनकी कार उनके घर पर थी मगर दिल्ली के पास एक टोल पर उनके फास्टैग खाते से 30 रुपए काटे गए। 16 मई को हरियाणा के एक टोल पर 95 रुपए काटे गए। इस ठगी के बाद उसने अपना फास्टैग रिचार्ज नहीं करवाया।मनजिंदर के अनुसार, 29 मई को उनकी कार लुधियाना में घर पर खड़ी थी लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर के खिलाफ मोबाइल फोन पर तेज रफ्तार में ड्राइविंग करने का चालान भेज दिया। 1 जून को उन्हें एक और चालान मिला जबकि उस समय उसकी कार चंडीगढ़ के मैक्स अस्पताल में खड़ी थी। इसके बाद उन्होंने साइबर सेल से संपर्क किया।मनजिंदर के भाई सतविंदर ने बताया कि जब साइबर सेल ने दिल्ली पुलिस के चालान का लिंक खोला तो इसमें उसी कार की फोटो थी और उसके अंदर अलग-अलग लोगों के साथ एक ही नंबर प्लेट थी।सतविंदर सिंह ने कहा कि वह अपनी कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ उसी कार को देखकर हैरान रह गए। चालान में कार का बोनट क्षतिग्रस्त दिखाया गया, जबकि उनकी कार सही हालात में घर पर थी। उन्होंने यहां साइबर सेल में दोनों वाहनों का रंगीन प्रिंटआउट भी जमा करवाया। 2 महीने तक शिकायत की जांच के बाद साइबर सेल ने शिकायत को मछीवाड़ा थाने में भेज दिया, जिसने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया।जांच अधिकारी एएसआई तरसेम कुमार ने कहा कि मामला दर्ज करने में इसलिए समय लगा क्योंकि धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। माछीवाड़ा पुलिस स्टेशन में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ (आईपीसी) की धारा 473 (नकली मुहर बनाना या रखना) दर्ज किया गया है।

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