सरकार ने नोए़डा अथॉरिटी को अब कुछ इनकम टैक्स से छूट दे दी है। यानी अब अथॉरिटी को कई तरह की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसका मतलब हुआ कि अब ज्यादा बचत होगी। नोए़डा अथॉरिटी इनकम टैक्स से छूट के तौर पर हुई ज्यादा इनकम का इस्तेमाल इन्फ्रास्ट्रक्चर पर कर सकेगी, जिसका फायदा यहां के निवासियों और कारोबारियों को हो सकेगा। मनीकंट्रोल की खबर के मुताबिक, सरकार की तरफ से लागू यह टैक्स छूट आयकर की धारा 10 (46A) के तहत आकलन वर्ष 2024-25 से लागू किया है।
केंद्र सरकार की तरफ से दी है ये राहत
खबर के मुताबिक, अथॉरिटी को यह राहत केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) के नोटिफिकेशन नंबर 116/2025 के जरिए दी गई है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि यह टैक्स छूट सिर्फ उन सरकारी निकायों से है, कॉमर्शियल न होकर जनता के हित में काम कर रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ऐसे ही निकाय में शामिल है। जानकारी के मुताबिक, अथॉरिटी को अब किराया, फीस, सरकारी ग्रांट्स पर नहीं देना होगा।
टैक्स छूट से क्या फायदा मिलेगा
अथॉरिटी इस टैक्स छूट से मिले ज्यादा पैसे का इस्तेमाल डेवलपमेंट के कामों में कर सकेगी। इससे सड़कें, ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग और सीवरेज सिस्टम को और भी शानदार बनाने में मदद मिलेगी। कारोबार और इंडस्ट्रीज को प्रोजेक्ट अप्रूवल और बेहतर इन्फ्रा का फायदा मिलेगा। हालांकि टैक्स छूट के इस प्रावधान में कुछ शर्तें भी रखी गई हैं। इसमें कहा गया है कि अथॉरिटी को टैक्स फ्री आय और टैक्स योग्य इनकम को अलग-अलग रखना होगा। इनमें कोई भी खामी या गड़बड़ी सामने आने पर टैक्स छूट खत्म की जा सकती है।
500 ई-बसें चलाने की है तैयारी
नोएडा अथॉरिटी 500 ई-बसें अलग-अलग रूट पर चलाने की तैयारी में है। अथॉरिटी ने इन बसों के रूट के तीन नाम प्रपोज किए हैं। अथॉरिटी ने जिन नामों के प्रस्ताव दिए है, वह नाम हैं-एनजीवाई अर्बन मोबिलिटी सर्विस, जीबीएन ईजी राइड सर्विस और जीबीएन ग्रीन ट्रांसपोर्ट। ये बसें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इलाकों में चलनी हैं। हालांकि नाम सरकार की तरफ से पुनरिक्षित किया जाना है।
