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पूर्व सीएम बेअंत सिंह कत्ल का है आरोपी, फांसी को उम्रकैद में बदलने की है मांग

अमृतसर: बलवंत सिंह राजोआना।पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह कत्ल मामले में फांसी की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की सजा को उम्रकैद में बदलने की सुनवाई अब 3 नवंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी के चलते मामले को 3 नवंबर तक मुलतवी कर दिया है।पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह।गौरतलब है कि बीती सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लंबे समय से अटके इस मामले में केंद्र सरकार को हलफिया बयान देने की बात कही थी। सरकार ने हलफनामा दायर किया था और कहा था कि पंजाब सरकार बॉर्डर स्टेट है। सुरक्षा कारणों चलते और सुरक्षा एजेंसियों की इनपुट को ध्यान में रखते हुए इस पर फैसला नहीं लिया जा सकता। सरकार ने इस पर पूरी तरह से ना भी नहीं की और फैसला लेने के लिए अतिरिक्त समय मांगा।वहीं दूसरी तरफ राजोआना के वकील का कहना है कि उनके मुवक्किल 26 साल से जेल में हैं। याचिका भी बीते 10 सालों से पैंडिंग पड़ी हुई है। जिसके चलते उनकी फांसी की सजा माफ होनी चाहिए।बेअंत सिंह कत्ल का आरोपी राजोआनापंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह का कत्ल 31 अगस्त 1995 को कर दिया गया था। बलवंत सिंह राजोआना के बयान के अनुसार, उसने और पंजाब पुलिस मुलाजिम दिलावर सिंह ने बेअंत सिंह को ह्यूमन बम से उड़ा दिया था।दिलावर सिंह ने ह्यूमन बम बनकर बेअंत सिंह पर हमला किया था। साजिश इस तरह रची गई थी कि अगर दिलावर फेल हो जाता तो राजोआना की तरफ से हमला किया जाना था। कोर्ट ने राजोआना को फांसी की सजा सुनाई थी।

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