नई दिल्लीः पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू को चीफ जस्टिस ने राहत देने से इनकार कर दिया। सिद्धू को अब कोर्ट में सरेंडर करना होगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन को तत्काल सुनने से इनकार कर दिया है। उधर सिद्धू के वकील एचपीएस वर्मा ने कहा है कि नवजोत सिद्धू 2 बजे अदालत में सरेंडर करेंगे।
इससे पहले सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके एक सप्ताह का समय मांगा था। उन्होंने अपनी सेहत का हवाला देते हुए सरेंडर करने को कुछ समय के लिए रोकने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है इसिलए उन्हें सरेंडर करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाए।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में सिद्धू की सजा को एक साल के कठोर कारावास तक बढ़ा दिया। लगभग 34 साल पहले सड़क पर हुई हाथापाई की इस घटना में 65 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस समय सिद्धू की उम्र लगभग 25 साल थी। शीर्ष अदालत ने सिद्धू को पहले इस मामले में केवल एक हजार रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित परिवार ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने स्वीकार कर लिया और आज सिद्धू को एक वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई।

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