सरकार ने बदले NPS से जुड़े नियम, अकाउंट बंद करने के लिए ये काम अनिवार्य, इन सबस्क्राइबर्स पर पड़ेगा प्रभाव, जानें डिटेल
सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम से संबंधित (NPS Rules) नियमों में बदलाव किया है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने एनपीएस को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। यह उन लोगों पर लागू होगा, जिन्होनें अपनी भारतीय नागरिकता त्याग दी है। साथ ही ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड भी नहीं है। ऐसे ग्राहकों के लिए अकाउंट क्लोजर से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं।
पीएफआरडीए ने ऐसे सबस्क्राइबर्स को अपने नागरिकता में हुए बदलाव की जानकारी तुरंत एनपीएस ट्रस्ट को देने का निर्देश दिया है। हालांकि इसके लिए उन्हें वैध प्रमाण भी प्ररस्तुत करना होगा। इसके बाद एपीएस अकाउंट बंद किया जाउएगा। पूरी पेंशन राशि एनआरओ अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
इन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
एनपीएस अकाउंट बंद करने के लिए ग्राहकों को एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। भारतीय नागरिकता त्यागने और ओसीआई कार्ड उपलब्ध न होने की पुष्टि करनी होगी, जिसके लिए एक हस्ताक्षरित घोषणापत्र जमा करना होगा। यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए समर्पण प्रमाणपत्र या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी रद्द भारतीय पासपोर्ट और त्याग प्रमाण पत्र देना होगा। इन डॉक्यूमेंट का वेरीफिकेशन किया जाएगा। फिर खाता बंद करने और राशि को ट्रांसफर करने का प्रोसेस शुरू होगा।
एनपीएस के बारे में
एनपीएस केंद्र सरकार की एक पेंशन स्कीम है। जो कर्मचारियों को रिटायरमेंट होने के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। पेंशन की सुविधा देता है। इसका लाभ 18 से 70 वर्ष आयुवर्ग का कोई भी भारतीय नागरिक उठा सकता है। यह योजना एनआरआई और ओसीआई कार्डधारकों के लिए भी उपलब्ध है। हालांकि कुछ शर्तें भी लागू हैं।
