खरगोन: न्यायालय ने साइकल चालक को टक्कर मार कर घायल करने वाले चालक को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 25 अप्रैल 2014 को फरियादी लक्ष्मण अपनी पत्नी शिवकन्या को सायकल पर पीछे बैठाकर बाजार करने जा रहा था। तभी शिवशक्ति ढाबा के पास बाइक चालक अजय पिता रमेश निवासी रानीपुरा थाना राजपुर बडवानी ने तेज गति व लापरवाही से बाइक चलाते हुए टक्कर मार दी। जिससे लक्ष्मण व उसकी पत्नी को हाथ-पैरों में चोटे आई। फरियादी लक्ष्मण ने घटना की रिपोर्ट थाना ऊन पर की गई। थाना ऊन द्वारा आवश्यक जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया। जहां मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी अजय को दोषी पाते हुए छह माह के सश्रम कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस मामले में शासन की और से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश जाट द्वारा की गई।

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