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Bihar News: नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप, ससुराल पक्ष फरार Dm Cmo Dispute Dr Nemi Left After 30 Hours Said Relief Will Be Given Only By The Court Dr Udaynath On Chair - Amar Ujala Hindi News Live - Dm-cmo Dispute:30 घंटे बाद डॉ. नेमी हटे, बोले Operation Kalnemi Launched Against Fake Saints In Uttarakhand Cm Dhami Orders Strict Action - Amar Ujala Hindi News Live Delhi News: सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में करेंगे पढ़ाई After Bhopal's 90 Degree Bridge, Now Nepanagar's 86 Degree Bridge Is In Discussion - Burhanpur News Arjun Ram Meghwal Claims Victory In Bihar Elections - Jodhpur News World Population Day 2025 Himachal Population Will Reach 7542000 By The End Of This Year - Amar Ujala Hindi News Live टी20 सीरीज के लिए हुआ स्क्वाड का ऐलान, एक साल बाद हुई पूर्व कप्तान की टीम में वापसी बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसने 4 साल में दी 28 सुपरहिट फिल्में, शोहरत के पीक पर छोड़ दी इंडस्ट्री, आज बेटा भी है स्टार 'Rudrabhishek' performed at Ujjain's Mahakaleshwar temple on first day of 'Sawan' month

हाईकोर्ट ने IGP-SSP को दिए 1 सप्ताह में कार्रवाई के आदेश; धार्मिक भावनाएं आहत

चंडीगढ़: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट। (फाइल)पंजाब के जिला फाजिल्का के एक गांव में निशान साहिब लगा कर एक व्यक्ति की जमीन पर कब्जा करने और उसे धमकाने के मामले में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप मोदगिल ने आईजीपी फिरोजपुर रेंज और एसएसपी फाजिल्का को याची के मांगपत्र पर 1 सप्ताह में निर्णय लेने को कहा है। याची ने आरोप लगाया था कि कुछ निजी लोगों ने निशान साहिब उसकी जमीन पर लगा कब्जा किया और उसी जमीन पर रोज DJ बजा कर शराब पीते हैं।ऐसे में निशान साहिब की भी बेअदबी की जा रही है। मामले में केस दर्ज होने के बावजूद किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। एसजीपीसी ने भी मामले में जांच के बाद निशान साहिब को सुरक्षित करने के लिए टीम भेजी थी। पंजाब के जिला फाजिल्का के 63 वर्षीय विजय कुमार सेतिया ने यह याचिका दायर की थी। मामले में पंजाब सरकार, आईजीपी फिरोजपुर रेंज, एसएसपी फाजिल्का, डीसी फाजिल्का, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, फाजिल्का, एसजीपीसी प्रधान, पुलिस थाना आमिर खास के एसएचओ समेत 19 निजी लोगों को पार्टी बनाया था।याची सेतिया की तरफ से एडवोकेट दीपांशु मेहता ने दलीलें पेश करते हुए मांग की थी कि चोरी, ट्रैसपासिंग, धमकाने और दंगा करने की धाराओं में 27 मई, 2022 को थाना आमिर खास में दर्ज केस की जांच उच्च अफसरों/एसआईटी से करवाई जाए। मामले में 15 जून, 2022 को दर्ज एक डीडीआर में धार्मिक भावनाएं आहत करने की धारा जोड़ी गई थी।एसआईटी से जांच की मांगकोर्ट से मांग की गई थी कि आईजीपी, एसएसपी और डीसी फाजिल्का को आदेश दिए जाए कि पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करें। वहीं मामले में स्टेटस रिपोर्ट पेश की जाए। याची की फाजिल्का के एक गांव में 2 कनाल की जमीन थी। जमीन पर एक हॉल बनाया हुआ है और उस पर शटर लॉक लगा रखा है। इसमें खेती के उपकरण, ट्रैक्टर-ट्रॉली, चावलों और खाद की बोरियों आदि रखते हैं।शैड में निशान साहिब लगा दियायाचिका के मुताबिक 9 मई को 8 निजी प्रतिवादी उनकी जमीन पर आए और निशान साहिब लगा कर चले गए। 10 मई को वह शटर का लॉक तोड़ दिया और सामान उठा कर ले गए। याची का ट्रैक्टर ले जाकर उनके खेत में खड़ा कर दिया। इसके बाद निशान साहिब शैड के अंदर लगा दिया। यहां खाद और बाकी सामान पड़ा था। याची ने कहा कि उनकी जमीन हड़पने की गलत नियत से यह निशान साहिब का गलत प्रयोग किया गया। याची की शिकायत पर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। केस दर्ज करने के बावजूद थाना पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की।याची के मुताबिक आरोपी लगातार उनकी जमीन पर गैरकानूनी कृत्य कर रहे हैं जिसमें शैड में DJ बजाकर शराब पीना भी शामिल है। यहीं पर निशान साहिब लगाया गया है। ऐसे में रोजाना ऐसे कृत्यों से निशान साहिब की बेअदबी की जा रही है। मामले की शिकायत एसजीपीसी को दी गई। विस्तृत जांच के बाद एसजीपीसी ने लिखित आदेश जारी कर निशान साहिब को आरोपियों के गैरकानूनी कृत्यों से सुरक्षित किए जाने को कहा। जिसके बाद कमेटी के मेंबर्स ने निशान साहिब को मुक्त करवाने गए। मौके पर पुलिस के अफसर और ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। हालांकि आरोपियों ने विरोध जारी रखा और निशान साहिब को मुक्त नहीं करने दिया।धार्मिक भावनाएं आहत करने की DDRथाना पुलिस ने कुछ और आरोपियों का नाम जोड़ कर धार्मिक भावनाएं आहत करने पर डीडीआर दर्ज की। याची के मुताबिक 18 अगस्त तक मामले में 20 आरोपियों में से कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया। वहीं आरोपियों ने हाईवे और टोल प्लाजा ब्लॉक कर पुतले जलाए और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचाया। याची की जमीन को धार्मिक भावनाएं आहत करने के मकसद से इस्तेमाल किया जा रहा है।याची ने कहा कि पंजाब सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ होम एंड लीगल अफेयर्स ने मामले में 21 जुलाई, 2022 को डीजीपी को आदेश जारी कर एफआईआर में कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। याची पुलिस के बड़े अफसरों और प्रशासनिक अफसरों को भी शिकायत दे चुके हैं। हालांकि आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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