हिमाचल प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। बीते आठ दिनों में राज्यव्यापी अभियान के दौरान बड़ी संख्या में चालान काटे गए हैं।
हिमाचल की ट्रैफिक पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले चालकों के खिलाफ शिकंजा कसा है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया गया है। पिछले आठ दिनों में यानी 24 सितंबर से लेकर पहली अक्टूबर तक राज्यव्यापी अभियान के दौरान ड्रंकन ड्राइविंग के नाकों में 46,901 वाहनों की जांच की गई। इनमें 1246 चालकों के चालान किए जा चुके हैं। हिमाचल पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति में ने यह जानकारी सामने आई है। पुलिस के मुताबिक, ड्रंकन ड्राइविंग के मामलों में 483 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है, वहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 290 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
पुलिस का ये अभियान सभी 15 पुलिस जिलों में चल रहा है। सोलन जिला में बीते आठ दिनों में सर्वाधिक 143 वाहन चालकों के चालान हुए, जबकि लाहौल स्पीति जिला में सबसे कम सात चालान काटे गए। बद्दी में 106, बिलासपुर में 108, चम्बा में 60, हमीरपुर में 25, कांगड़ा में 85, किन्नौर में 26, कुल्लू में 126, नूरपुर में 88, शिमला में 133, सोलन में 143, ऊना में 49, सिरमौर में 80, देहरा में 23 वाहन चालकों के चालान हुए।
सोलन में सबसे ज्यादा 89 चालकों के लाइसेंस सस्पेंड किये गए। इसी तरह बद्दी में 17, बिलासपुर में 59, चंबा में 38, हमीरपुर में 8, कांगड़ा में 35 किन्नौर में 21, कुल्लू में 11, लाहौल स्पीति में चार, मंडी में 53 नूरपुर में 44, शिमला में 23 सोलन में 89, ऊना में 14, सिरमौर में 18 और देहरा में सात चालकों के लाइसेंस सस्पेंड करने की सिफारिश की गई। ड्रिंकिंग ड्राइविंग के मामलों में हमीरपुर, शिमला और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी पुलिस जिलों में गिरफ्तारियां हुईं। मंडी जिला में सबसे ज्यादा 51 लोग गिरफ्तार हुए।
हिमाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा ने बताया कि ये अभियान 24 सितंबर को शुरू हुआ और 8 अक्तूबर 2024 तक जारी रहेगा। इस अभियान का उद्देश्य शराब पीकर गाड़ी चलाने की समस्या से निपटना, सड़क दुर्घटनाओं को कम करना और सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए 1,246 चालान जारी किए, जबकि पूरे साल में औसतन हर सप्ताह 195 चालान काटे जाते थे। सख्त कदम उठाते हुए शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 202 के तहत 290 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 24 सितंबर से पहले सक्रिय वर्ष में 51 गिरफ्तारियां हुई थीं।
उन्होंने कहा कि पुलिस ने इस अभियान के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों को 483 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की संस्तुति की, जबकि इस साल 24 सितंबर से पहले हर सप्ताह औसतन 53 लाइसेंस निलंबित किए गए थे। शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है। यह अभियान सड़कों को सभी के लिए सुरक्षित बनाने की हमारी प्रतिबद्धता का हिस्सा है।
उन्होंने जनता से अपील की है कि वे शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें और हिमाचल प्रदेश को सुरक्षित स्थान बनाने के हमारे प्रयासों का समर्थन करें। हिमाचल प्रदेश पुलिस आने वाले दिनों में सड़क सुरक्षा उल्लंघनों पर नजर रखना जारी रखेगी और आवश्यक कार्रवाई करेगी। उन्होंने जनता से अनुरोध किया है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और शराब पीकर गाड़ी चलाने की किसी भी घटना की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन या 112 डायल करके दें।
रिपोर्ट- यूके शर्मा

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