खरगोन: अवैध शराब के मामले में न्यायालय ने बुधवार को एक आरोपी को दो साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि 27-सितंबर 2021 को आबकारी विभाग को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ग्राम आठवां फाटे के पास बलवाड़ा-बागोद मार्ग पर अवैध शराब विक्रय कर रहा है। आबकारी विभाग ने मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचा और आरोपी बाबूलाल पिता कलजी निवासी नयापुरा सिमरोल जिला इंदौर हाल मुकाम ग्राम आठवां से 70 लीटर कच्ची हाथभट्टी शराब जो अवैध रूप से रखी हुई थी। उसे जब्त किया गया। आरोपी बाबूलाल को गिरफ्तार कर अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने आरोपी बाबूलाल को दोषी पाते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इस मामले में शासन कि ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश जाट द्वारा की गई।

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