नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ‘नेशनल हेराल्ड’ समाचार पत्र से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में 21 जुलाई को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पहले 23 जून को पेश होना था, लेकिन उन्होंने अपनी खराब सेहत के मद्देनजर ईडी से आग्रह किया था कि उनकी पेशी की तारीख कुछ सप्ताह के लिए आगे बढ़ा दी जाए। ईडी ने उनके आग्रह को स्वीकार कर उन्हें 21 जुलाई को एजेंसी के सामने पेश होना है। कांग्रेस अध्यक्ष को ईडी ने ‘नेशनल हेराल्ड’ समाचार पत्र से जुड़े कथित धनशोधन के मामले में 23 जून को तलब किया था। उन्हें ईडी ने पहले आठ जून को तलब किया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के बाद उन्हें 23 जून को बुलाया गया।
इस मामले में ईडी ने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से पांच दिन में 50 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की व इस दौरान धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके बयान दर्ज किए गए। अधिकारियों के अनुसार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और गांधी परिवार से पूछताछ ईडी की जांच का हिस्सा है, ताकि ‘यंग इंडियन’ और ‘एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ (एजेएल) के हिस्सेदारी पैटर्न, वित्तीय लेन-देन और प्रवर्तकों की भूमिका को समझा जा सके।
‘यंग इंडियन’ के प्रवर्तकों और शेयरधारकों में सोनिया तथा राहुल गांधी सहित कांग्रेस के कुछ अन्य सदस्य शामिल हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसके शीर्ष नेताओं के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार हैं तथा ईडी की कार्रवाई प्रतिशोध की राजनीति के तहत की जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी और उसका नेतृत्व झुकने वाले नहीं है। दिल्ली की एक निचली अदालत द्वारा ‘यंग इंडियन’ के खिलाफ आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लिए जाने के बाद एजेंसी ने पीएमएलए के आपराधिक प्रावधानों के तहत एक नया मामला दर्ज किया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस संबंध में वर्ष 2013 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर धोखाधड़ी की साजिश रचने एवं धन के गबन का आरोप लगाया था और कहा था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड ने 90.25 करोड़ रुपये की वसूली का अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल 50 लाख रुपये का भुगतान किया, जो एजेएल पर कांग्रेस का बकाया था।
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