जींद। हरियाणा के जींद में कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म करने के जुर्म में एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 12 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है।16 जून 2017 को सदर थाना नरवाना क्षेत्र की महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि चार मई रात को वह घर में सोई हुई थी। इसी दौरान रविंद्र ने घर में घुस उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में वह जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। सदर थाना नरवाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर रविंद्र के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने रविंद्र को 10 वर्ष कैद और 12 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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