जुर्माना नहीं पटाने से जेल में बंद कैदियों की रिहाई कराएगा प्राधिकरण राज्य By Charanjeet Singh On May 23, 2022 🔊 ख़बर सुनें बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट न्यायदान के साथ ही संवेदनशीलता भी दिखा रहा है। ऐसे कैदी जो जुर्माना राशि न देने की वजह से जेलों में बंद है, उनकी रिहाई की जिम्मेदारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण निभाएगा। इसके बाद प्राधिकरण ने जेल प्रबंधन को पत्र लिखकर बंदियों की जानकारी मांगी है | छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने जमानत के एक मामले की सुनवाई करते हुए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश जारी किए हैं कि ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए मामला दायर करें, जो जुर्माने की राशि जमा नहीं कर पाने के कारण जेल में बंद है। यह भी पढ़ें [Politician]नुपुर शर्मा का जीवन परिचय| Nupur Sharma… Jun 9, 2022 नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में नहीं रुकी मौत! 7 और मरीज मरे;… Oct 3, 2023 इसके बाद राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने राज्य शासन और प्रदेशभर के जेल अधिकारियों को पत्र लिखकर ऐसे कैदियों की सूची मांगी है। सूची मिलने के बाद प्राधिकरण की देखरेख में रिहाई के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। याचिकाकर्ता बंदियों को प्राधिकरण निश्शुल्क वकील उपलब्ध जाएगा। हाई कोर्ट से रिहाई आदेश के बाद संबंधित निचली अदालत में आवेदन पेश करना होगा। निचली अदालत में ही जुर्माने की राशि जमा होगी। यह कार्य भी प्राधिकरण के जिम्मे है। Like224 Dislike28 5219700cookie-checkजुर्माना नहीं पटाने से जेल में बंद कैदियों की रिहाई कराएगा प्राधिकरणyes
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