प्रदेश में महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा मध्यप्रदेश By Charanjeet Singh On May 29, 2022 🔊 ख़बर सुनें नगरीय निकायों के चुनावों के लिए नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद का आरक्षण 31 मई को होगा। इस दौरान प्रदेश के 16 नगर निगमों के महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगा। महापौर के लिए दिसंबर 2020 में कराई गई आरक्षण प्रक्रिया की मान्य होगी। नगरीय निकायों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए अध्यक्ष के पदों के लिए संशोधित आरक्षण की कार्यवाही रवींद्र भवन भोपाल में 31 मई 2022 को की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 10 तथा 18 मई 2022 को दिए गए आदेश के पालन में प्रदेश की नगरपालिका परिषद और नगर परिषदों के आगामी सामान्य निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश नगर पालिका (महापौर तथा अध्यक्ष के पद का आरक्षण) नियम, 1999 के अंतर्गत अध्यक्ष के पदों के संशोधित आरक्षण की कार्यवाही की जायेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अनुसार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में 16 नगर निगमों में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी को लेकर कोई अलग तथ्य नहीं दिए गए है। इसलिए महापौर पद के लिए आरक्षण नहीं कराया जाएगा। यह भी पढ़ें Kalashtami November 2023: Date and time pooja muhurat and… Nov 5, 2023 Delhi News:भाजपा नेताओं ने किया प्रदर्शन, मुख्यमंत्री का… Apr 26, 2023 Like224 Dislike28 5382700cookie-checkप्रदेश में महापौर पद के लिए नया आरक्षण नहीं होगाyes
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