रसद विभाग ने की कार्रवाईराशन की दुकान पर बार बार गेहूं का गबन करने व पकडे़ जाने पर बाजार से लाकर उपलब्ध कराने वाले राशन डीलर के खिलाफ रसद विभाग ने क्लॉक टावर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।प्रवर्तन निरीक्षक (अजमेर शहर) राहुल भावरिया ने क्लॉक टावर थाने में रिपोर्ट दी कि राशन डीलर घनश्याम शर्मा की जांच 3 जून 2021 को की गई। जिसमें गेहूं का स्टॉक अपेक्षित स्टॉक से 140.91 क्विंटल कम, 122 किलो चना दाल खराब (खाने योग्य नहीं) पाई गई। इस गबन पर घनश्याम शर्मा द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। बाद में 30 जून को जिला रसद अधिकारी के समक्ष उपस्थित हुआ तथा बताया कि 140 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जो जून में 80 क्विंटल बाजार से लाकर बांट दिया है और 5 जुलाई तक बांट दूंगा। इसके बाद 2 अगस्त को जांच की गई तो भी कम पाया गया। इसके बाद अगले दिन दुकान पर बाजार से मंगवाकर स्टॉक पूरा करने की बात कही। इसके बाद 11 अगस्त 2021 को जांच की तो अनियमितता पाई। इस प्रकार अपेक्षित स्टॉक से 140.91 क्विंटल गेहूं कम पाया गया। बयसान व जवाब में भी स्वीकार किया।इसके बाद 28 मई 2022 को जिला रसद अधिकारी हेमन्त स्वरूप माथुर एवं अब्दुल सादिक प्रवर्तन अधिकारी अजमेर की ओर से घनश्याम शर्मा की व अटैच दुकान की जांच की तो दोनों एफपीएस एक ही स्थान से संचालित करना व स्टॉक रखना पाया गया जो नियमानुसार उचित नहीं था। पोस मशीन सं. 18841 में कुल 1509.7 किलो. व पोस मशीन सं. 18617 में कुल 10597.70 किलो स्टॉक पाया गया है। इस प्रकार माह मई 2022 तक का कुल 121.74 क्विंटल गेहूं कम पाया गया एवं माह जून में वितरण योग्य 4000 किलो गेहूं भी खाद्य निगम के जरिए केवीएसएस से प्राप्त किया गया जो उचित मूल्य दुकान पर उपलब्ध नहीं होना पाया गया।इस प्रकार कुल 121.7440, 161.74 क्विंटल गेहूं भौतिक सत्यापन पर स्टॉक में कम पाया गया। जो गबन की श्रेणी में आता है। साथ ही लाभार्थियों के फिंगरप्रिंट लगवाकर गेहूं न देना, कम मात्रा में गेहूं देना व गेहूं खुर्दबुर्द कर दिया जाना पाया गया। इसके बाद 3 जून को गेहूं पूर्ण करने बाबत सूचना पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद दोनों दुकानों का चार्ज अन्य राशन डीलर सीता देवी व अंकित बाकोलिया के सुपुर्द कर दिया। घनश्याम शर्मा द्वारा पूर्व से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं को निजी उपयोग के लिए खुर्दबुर्द करता रहा है तथा पकडे जाने पर पुनः उपलब्ध कराकर दोषमुक्ति चाहता है। इस प्रकार दोषसिद्धि प्रमाणित होती है। अतः आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 एवं आईपीसी की सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाए। क्लॉक टावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पढे़ ये खबरें भी…राशन डीलर ने किया गबन:5088 किलो गेहूं, 2 लीटर केरोसीन, साढे़ तीन किलो चीनी खुर्द बुर्द, मामला दर्जराशन की दुकानों में पकड़ा गबन:स्टॉक में कम मिला 186 क्विंवटल गेहूं, DSO ने किया दोनों दुकानों का लाइसेंस सस्पेंड

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