Uttarakhand High Court Stay On Ed Order To Confiscate Property Related To Harak Singh Rawat – Amar Ujala Hindi News Live उत्तराखंड By On Apr 6, 2025 नैनीताल हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी संपत्ति को कुर्क करने के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आदेश पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने ईडी और अन्य पक्षकारों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 14 मई को होगी। Trending Videos यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। ईडी ने 20 जनवरी को श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट की 70 करोड़ की 101 बीघा भूमि की अनंतिम कुर्की के आदेश दिए थे। इसमें दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का संचालन होता है। Uttarakhand : 100 दिन का रोजगार देने में देहरादून अव्वल, प्रदेश में ऐसा हुआ तीसरी बार, दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी ईडी का आरोप था कि ट्रस्ट का संचालन हरक के परिवार और दोस्तों के पास है। ईडी का यह भी आरोप था कि हरक की पत्नी दीप्ति रावत ने साजिश के तहत मामूली कीमत पर जमीन खरीदी थी। इस आदेश को ट्रस्ट की ओर से याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। एकलपीठ ने निर्णय देते हुए कहा कि इस मामले में पीएमएलए की धारा 5(1) बी का अनुपालन नहीं किया गया। कोर्ट ने ईडी के कुर्की के आदेश पर रोक लगाते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। यह भी पढ़ें Kanpur: दोस्त के साथ होटल गई युवती मिली मृत, युवक लापता,… May 20, 2025 Deepawali 2024: Worship Of Lord Yama On Chhoti Diwali,… Oct 30, 2024 Source link Like0 Dislike0 25274100cookie-checkUttarakhand High Court Stay On Ed Order To Confiscate Property Related To Harak Singh Rawat – Amar Ujala Hindi News Liveyes
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