Accused In Dowry Murder Case In Kurukshetra Was Sentenced To 11 Years Of Rigorous Imprisonment – Amar Ujala Hindi News Live हरियाणा By On Jan 16, 2025 {“_id”:”6788fd977c18e1ec8d0a4f9f”,”slug”:”accused-in-dowry-murder-case-in-kurukshetra-was-sentenced-to-11-years-of-rigorous-imprisonment-2025-01-16″,”type”:”story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Kurukshetra: दहेज के लिए हत्या मामले में दोषी को 11 साल कठोर कारावास की सजा, अदालत ने जुर्माना भी लगाया”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}} यह भी पढ़ें ‘जीने की इच्छा खत्म हो गई थी…’ 10 साल के… Nov 17, 2024 पांचवें टेस्ट मैच से बाहर होगा ये अंग्रेज गेंदबाज, पूर्व… Jul 29, 2025 Crime News Demo – फोटो : अमर उजाला विस्तार कुरुक्षेत्र की अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पोक्सो एक्ट केस) की अदालत ने दहेज मांगने और दहेज के लिए हत्या मामले के दोषी दीपक कुमार वासी हथीरा को 11 साल कठोर कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। Trending Videos यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं जिला न्यायवादी ने बताया कि 12 सितबंर 2023 को थाना केयू के पुलिस को दी अपनी शिकायत में अजय कुमार वासी सिंघपुरा ने बताया कि उसकी बहन की शादी मई 2022 में दीपक कुमार वासी हथीरा के साथ हुई थी। ससुरालवासी उसकी बहन को कम दहेज लाने पर परेशान करते थे। 11 सितबंर 2023 को उसकी बहन ने आरोपियों से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी शिकायत पर थाना केयूके में मामला दर्ज करके जांच पीएसआई प्रिंस द्वारा अमल में लाई गई। तफ्तीश के दौरान आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया था व आरोपी को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। वीरवार को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी दीपक को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 304-बी के तहत 11 साल का कठोर कारावास, आईपीसी की धारा 498ए के तहत दो साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा तथा आईपीसी की धारा 406 के तहत एक साल कठोर कारावास व दो हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। Source link Like0 Dislike0 22483400cookie-checkAccused In Dowry Murder Case In Kurukshetra Was Sentenced To 11 Years Of Rigorous Imprisonment – Amar Ujala Hindi News Liveyes
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