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Beating A Prisoner After Keeping Him Hungry For Three Days, Court Held The Jailer Guilty – Amar Ujala Hindi News Live – तीन दिन भूखा रखकर कैदी की पिटाई:कोर्ट ने जेलर को माना आरोपी, कहा


Beating a prisoner after keeping him hungry for three days, Court held the jailer guilty

लोहिया अस्पताल में मेडिकल कराता बंदी
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


जिला जेल में बंदी के साथ की गई मारपीट के मामले में न्यायालय ने जेलर को आरोपी माना है। कोर्ट ने जिला कारागार अधीक्षक को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराएं। चेतावनी दी कि क्रास जांच में अगर हेराफेरी मिलती है तो उन्हें भी दोषी माना जाएगा।

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जिला जेल में जानलेवा हमले की सजा काट रहे मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला राजीव नगर निवासी बंदी विकास सक्सेना को तीन दिन भूखा रख मारपीट किए जाने के मामले में बीते दिन तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने बंदी का मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे।

गुरुवार को कोर्ट में जो मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें बंदी विकास सक्सेना के शरीर में चोटों के निशान पाए गए। विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने जिला कारागार अधीक्षक को आदेश दिए कि वे बताएं कि जेल में निरुद्ध रहते हुए बंदी विकास के चोटें कैसे आईं। सात जनवरी का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर कोर्ट को दें। बंदी ने बयान में जेलर का नाम नहीं बताया है। ऐसे में बंदी से आरोपी जेलर की पहचान कराकर उसका नाम आख्या में दें। नाम स्पष्ट होने पर आरोपी जेलर अपना पक्ष तीन दिन में कोर्ट को दें। 13 जनवरी को इस मामले की पत्रावली प्रस्तुत की जाए। इसी दिन आरोपी जेलर व बंदी भी उपस्थित हों।



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