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Bihar: Court Sentenced Two People Including The Accused To Life Imprisonment For Murdering A Woman In Supaul. – Amar Ujala Hindi News Live


न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सुपौल
Published by: आदित्य आनंद

Updated Wed, 02 Oct 2024 09:39 AM IST

जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है। वही जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया है। 


Bihar: Court sentenced two people including the accused to life imprisonment for murdering a woman in Supaul.

व्यवहार न्यायालय।
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार


सुपौल जिले के मरौना थाना से जुड़े एक मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनंत सिंह की कोर्ट ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है। वही जुर्माने की राशि नहीं चुकाने पर अभियुक्तों को छह माह का अतिरिक्त कारावास सुनाया गया है। एसपी शैशव यादव ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है। बताया जा रहा है कि मामला मरौना थाना क्षेत्र अंतर्गत कुसमहोल वार्ड सात से जुड़ा है। जहां बीते 12 जुलाई 2023 को एक पगडंडी रास्ते पर बच्चे के शौच से उपजे विवाद में एक महिला की खंती से हत्या कर दी गई। इसके बाद सूचक धनवीर यादव की शिकायत पर 13 जुलाई को भादवि की धारा 302/34 के तहत मरौना थाना कांड संख्या 73/23 दर्ज किया गया। कोर्ट ने मामले में दो आरोपी लक्ष्मण यादव और सुनील यादव को भादवि की धारा 302, 120 बी और 149 के तहत दोषी पाया। जिसके बाद मंगलवार को दोनों को सजा सुनाई गई।

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बच्चा घर के रास्ते पर यह काम कर रहा था

थाने में दर्ज शिकायत में धनवीर ने बताया कि उसकी पत्नी शोभा देवी 12 जुलाई की सुबह करीब नौ बजे घर से निकल कर मुख्य सड़क की ओर जा रही थी। इसी दौरान उसने देखा कि पड़ोसी सुनील यादव का बच्चा घर के रास्ते वाले पगडंडी में शौच कर रहा है। इसकी शिकायत शोभा ने सुनील की पत्नी गीता देवी से की। लेकिन शिकायत सुनते ही पड़ोसी सुनील यादव और लक्ष्मण यादव सहित तीन लोग हथियार से लैश होकर दरवाजे पर आ धमके और शोभा के सिर पर खंती से ताबड़तोड़ प्रहार करने लगे। इसकी वजह से शोभा लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। परिजनों द्वारा गंभीर स्थिति में उसे ईलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरौना ले जाया गया। लेकिन वहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए पहले दरभंगा के डीएमसीएच और फिर वहां से पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया। पीएमसीएच ले जाने के क्रम में रास्ते में ही शोभा की मौत हो गई।

सोमवार को दोषी करार दिए गए थे दोनों आरोपी

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में हत्या मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह प्रस्तुत किए गए। वही अपर लोक अभियोजक राजेश कुमार सिंह ने कोर्ट के समक्ष साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दलील पेश की। जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार झा ने जिरह में हिस्सा लिया। हालांकि कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को सही पाया और सोमवार को ही मामले के दो आरोपी लक्ष्मण यादव और सुनील यादव को हत्या का दोषी करार दिया। हालांकि सोमवार को सजा के बिंदु पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया।



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