Bihar News : Darbhanga Court Issues Notice To Co, Revenue Officer And Revenue Employee, Fake Land Confiscation – Amar Ujala Hindi News Live

प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : ANI
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बिहार में कोर्ट ने सीओ, राजस्व पदाधिकारी और राजस्व कर्मचारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने डीएम को जांच कर सही कागजात 4 दिसंबर को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। मामला 44 वर्ष पूर्व बेची गई जमीन का गलत तरीके से कागजात बनाकर फिर से जमाबंदी कायम करने का है।
डीएम करेंगे मामले की जांच
दरभंगा जिले के बेनीपुर अनुमंडलीय न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संगीता रानी की कोर्ट ने बेनीपुर के सीओ अश्वनी कुमार, राजस्व पदाधिकारी अश्वनी कुमार राय और राजस्व कर्मचारी सुधीर कुमार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। इस मामले में फरियादी ने न्यायालय में 12 नवंबर को 2024 को मामला दर्ज करवाया था। इस मामले की न्यायालय में सुनवाई की गई, जिसमें कोर्ट ने जिले के डीएम को 4 दिसंबर को मामले की जांच सभी कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।
44 वर्ष पूर्व बेची गई जमीन का गलत तरीके से की गई जमाबंदी
इस मामले को लेकर बहेड़ी थाना क्षेत्र के हावीडीह निवासी मुकदमा के परिवादी वृजबिहारी राय ने अदालत में 12 नवंबर, 2024 को आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की सुनवाई 13 नवंबर को हुई थी। उन्होंने इस मामले में कहा है कि उनके पिता स्व. सीताराम राय ने दो बीघा छह कठ्ठा जमीन रजिस्ट्री वर्ष 1980 और 1981 में खरीद की थी, जिसपर वह वर्षो से खेती करते आ रहे है। पिता की मौत के बाद हम तीनों भाई ने अपने आवश्यकता के अनुसार कुछ जमीन बेची थी। जो जमीन बेचे गए लोगो के कब्जे में भी है। कुछ लोग तो वर्षो से उक्त जमीन पर घर बनाकर भी रहते है। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब 44 वर्ष पहले मेरे पिता के हाथों जमीन बेचने वाले रामयुगल सिंह और सोनझारी देवी के पौत्रों ने कर्मचारी, आरओ और सीओ के कार्यालय से जमीन का जाली कागजात बनवाकर उक्त सभी जमीन का गलत दाखिल खारिज दिखाकर दुबारे अपने नाम से जमाबंदी कायम कराकर मालगुजारी रसीद प्राप्त कर लिया है।

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