Bihar News Liquor Traders In Supaul Sentenced To Five Years In Prison Fined One Lakh Rupees – Bihar News
शराब कारोबार से जुड़े एक मामले में सुपौल के अनन्य विशेष न्यायाधीश उत्पाद-2 अमित कुमार की कोर्ट ने शुक्रवार को दो लोगों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने रतनपुर थाना कांड संख्या 44/23 की सुनवाई के क्रम में नामजद दोनों को सात मई को ही दोषी करार दिया था। शुक्रवार को सजा पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों को पांच-पांच साल का साधारण कारावास और एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया।

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