Bihar News: Property Of Collectorate And Circuit House In Nawada Will Be Confiscated, Court Ordered – Amar Ujala Hindi News Live

कोर्ट का फैसला
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
देश संविधान और कानून से चलता है और उसके लिए न्यायालय है। ऐसा ही एक मामले में न्यायालय ने संज्ञान लिया है। नवादा व्यवहार न्यायालय के सब जज प्रथम आशीष रंजन के कोर्ट ने नवादा कलेक्ट्रेट और सर्किट हाउस को कुर्क करने आदेश दिया है। बता दें फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली में अनेकों विस्थापितों की जमीन का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया हैं। जिसको लेकर नवादा व्यवहार न्यायालय में कई वाद दर्ज है।नवादा व्यवहार न्यायालय सब जज प्रथम आशीष रंजन ने इजराइ वाद संख्या 3/2002 में शांति देवी वगैरह बनाम बिहार सरकार वगैरह जिला समाहर्ता नवादा,कार्यपालक अभियंता फुलवरिया जलाशय परियोजना रजौली नवादा ,जिला भू अर्जन पदाधिकारी सह विशेष भू अर्जन पदाधिकारी नवादा मामले में नवादा समाहरणालय और नवादा परिसदन भवन को कुर्क करने का आदेश दिया गया है।

Comments are closed.